मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के 16 बागी विधायकों के इस्तीफे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!

Arun Mishra
19 March 2020 7:27 AM GMT
मध्यप्रदेश के 16 बागी विधायकों के इस्तीफे पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला!
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मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच बहुमत परीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज गुरुवार को तीसरे दिन भी सुनवाई हो रही है.

मध्य प्रदेश में जारी सियासी संकट के बीच बहुमत परीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में आज गुरुवार को तीसरे दिन भी सुनवाई हो रही है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य के 16 बागी कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे पर निर्णय 'एक दिन के अंदर' लिया जाए. सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया कि 16 बागी विधायकों की वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग होगी और अदालत इसके लिए एक पर्यवेक्षक नियुक्त करेगी. शीर्ष न्यायालय ने प्रस्ताव देते हुए कहा कि बागी विधायक तटस्थ स्थान पर विधानसभा अध्यक्ष के सामने खुद को पेश कर सकते हैं.

सिंघवी ने दलील देते हुए कहा, बीजेपी की ओर से बार-बार सिर्फ फ्लोर टेस्ट फ्लोर टेस्ट की बात दोहराई जा रही है. ये सीधे सीधे स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में दखल की कोशिश हो रही है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम जोड़तोड़ को बढ़ावा देना नहीं चाहते . इस जोड़तोड़ को रोकने के लिए जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट होना चाहिए. सिंघवी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट भी स्पीकर के अधिकार क्षेत्र में यू दखल नहीं दे सकता. दलबदल कानून के तहत 2/3 विधायकों का पार्टी से अलग होना ज़रूरी. अब BJP की ओर से इससे बचने का नया तरीका निकाला जा रहा है. 16 लोगों के बाहर रहने से सरकार गिर जाएगी. नई सरकार में यह 16 कोई फायदा ले लेंगे.

सिंघवी ने कहा, सिर्फ स्पीकर को अयोग्यता तय करने का अधिकार है. अगर उसकी तबीयत सही नहीं है तो कोई और ऐसा नहीं कर सकता. स्पीकर ने अयोग्य कह दिया तो कोई मंत्री नहीं बन सकता. इसलिए, इससे बचने के लिए स्पीकर के कुछ करने से पहले फ्लोर टेस्ट की बात दोहरानी शुरू कर दी गई.

जस्टिस चंद्रचूड़ ने सवाल किया कि अगर MLA वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात करें तो स्पीकर फैसला ले लेंगे? सिंघवी ने इससे इंकार किया. इस पर जस्टिस चन्दचूड़ ने कहा - दोनों के अधिकारों में संतुलन ज़रूरी है. विधायकों को इस्तीफा देने का अधिकार है तो स्पीकर को फैसला लेने का अधिकार है.

इस पर सिंघवी ने कहा कि कोर्ट वीडियो कांफ्रेंसिंग की बात करके एक तरह से विधायकों को बंधक बनाए जाने को मान्यता दे रहे हैं. अगर आप समयसीमा भी तय न करें तो भी स्पीकर दो हफ्ते में इस्तीफे या अयोग्यता पर फैसला लेने को तैयार है. सिंघवी ने कहा, इस्तीफे और अयोग्यता पर बिना फैसला हुए फ्लोर टेस्‍ट नहीं होना चाहिए.

जस्टिस चन्दचूड़ ने कहा, लेकिन आप स्थिति से कैसे निपटेंगे जब स्पीकर कोई फैसला नहीं ले रहे हैं. सिंघवी ने जवाब देते हुए कहा, स्पीकर को वाजिब वक़्त दिया जा सकता है. उन्हें आप दो हफ्ते दे दीजिए. उन्होंने पहले ही विधायकों को नोटिस जारी किया हुआ है.

सिंघवी ने कहा- अगर वह बंधक नहीं हैं तो राज्यसभा चुनाव लड़ रहे दिग्विजय सिंह को उन MLAs से मिलने क्यों नहीं दिया गया? इस पर जस्टिस गुप्ता ने सवाल किया कि क्या MLA राज्यसभा चुनाव में व्हिप से बंधे होते हैं? सिंघवी के सहमति जताने पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा - तब MLAs से मिलने की दलील का कोई मतलब नहीं रहा जाता. सिंघवी ने कहा कि दिग्विजय को छोड़िए, महत्वपूर्ण बात ये है कि MLA को बंधक बनाया गया है.

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हम जोड़तोड़ को बढ़ावा देना नहीं चाहते . इस जोड़तोड़ को रोकने के लिए जल्द से जल्द फ्लोर टेस्ट होना चाहिए.

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