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भारतीय लड़कियां सिर्फ मनोरंजन के लिए शारीरिक गतिविधियों में शामिल नहीं होती हैं: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट
भोपाल : मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने बलात्कार के आरोपी की एक व्यक्ति की जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा: "भारत एक रूढ़िवादी समाज है, यह अभी तक सभ्यता के उस स्तर तक नहीं पहुंचा है जहां अविवाहित लड़कियां, अपने धर्म की परवाह किए बिना, लड़को के साथ यौन गतिविधियों में लिप्त हैं "
हाईकोर्ट की इंदौर बेंच के जस्टिस सुबोध अभ्यंकर उस जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहे थे, जहां शादी का झांसा देकर रेप के प्रयास में आरोपी 4 जून से सलाखों के पीछे है। मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 376 (बलात्कार) और धारा 366 (अपहरण, अपहरण या शादी के लिए मजबूर करने के लिए प्रेरित करना) और यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण के विभिन्न प्रावधानों के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि, वह इसे जमानत देने के लिए उपयुक्त मामला नहीं मानती है। अदालत ने कहा, "भारत एक रूढ़िवादी समाज है, यह अभी तक सभ्यता के ऐसे स्तर तक नहीं पहुंचा है, जहां अविवाहित लड़कियां, अपने धर्म की परवाह किए बिना, लड़कों के साथ शारीरिक गतिविधियों में शामिल होती हैं, जब तक कि ऐसा न हो। भविष्य में शादी के किसी वादे/आश्वासन से समर्थित है और अपनी बात को साबित करने के लिए हर बार पीड़िता के लिए आत्महत्या करने की कोशिश करना जरूरी नहीं है जैसा कि वर्तमान मामले में है।