- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
- Home
- /
- राज्य
- /
- महाराष्ट्र
- /
- मस्जिद के 100 मीटर के...
मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में नहीं बजा सकते लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा, नासिक प्रशासन का बड़ा फैसला
देश के कई हिस्सों में जारी लाउड स्पीकर (Loudspeaker Row) पर अजान (Azan) और हनुमान चालीसा विवाद (Hanuman Chalisa Controversy) के बीच महाराष्ट्र (Maharashtra) के नासिक (Nasik) प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। अब नासिक में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा (Hanuman Chalisa ON loudspeaker) या भजन बजाने के लिए परमिशन लेनी होगी।
बता दें कि नासिक प्रशासन ने आदेश दिया है कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के अंदर लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए इजाजत लेनी पड़ेगी। साथ ही यह भी कहा गया है कि किसी भी मस्जिद के 100 मीटर के दायरे के अंदर इसकी इजाजत नहीं होगी।
बता दें कि नासिक के पुलिस कमिश्नर दीपक पांडेय ने कहा है कि हनुमान चालीसा या भजन पढ़ने के लिए अनुमति लेनी होगी। अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी। मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी। इस आदेश का मकसद कानून व्यवस्था बनाए रखना है।
नासिक के पुलिस कमिशनर दीपक पांडेय ने यह भी कहा है कि 3 मई तक यनि ईद तक सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल की इजाजत लेनी होगी। 3 मई के बाद अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी।
बता दें कि लाउडस्पीकर विवाद को लेकर आज महाराष्ट के गृह मंत्री और डीजीपी की बैठक में फैसला लिया गया कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर लगाने के लिए अब अनुमति लेनी होगी। बिना इजाजत लाउडस्पीकर लगाने वालों के खिलाफ कड़ा एक्शन होगा।