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Loudspeaker Row: अजान के वक्त नहीं बजा सकेंगे हनुमान चालीसा, यहां दिया गया आदेश
Nashik Administration On Loudspeaker Row: अजान-हनुमान चालिसा विवाद के बीच नासिक प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. वहां लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा या भजन बजाने के लिए परमिशन लेनी होगी. यह भी कहा गया है कि अजान से पहले और बाद में 15 मिनट के भीतर इसकी अनुमति नहीं होगी. मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में इसकी इजाजत नहीं होगी.
नासिक पुलिस कमिश्नर दीपक पांडे ने कहा कि हनुमान चालिसा या भजन बजाने के लिए इजाजत लेनी होगी. अजान से 15 मिनट पहले या बाद में इसकी इजाजत नहीं मिलेगी. मस्जिद के 100 मीटर के दायरे में भी हनुमान चालिसा की इजाजत नहीं होगी. उन्होंने कहा कि यह आदेश शांति और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए दिया गया है.
दीपक पांडे ने आगे कहा कि 3 मई तक यानी ईद तक सभी धार्मिक स्थलों को लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के लिए इजाजत लेनी होगी. 3 मई के बाद अगर कोई नियमों का उल्लंघन करता पाया गया तो उसपर सख्त एक्शन लिया जाएगा.
Maharashtra | Permission has to be taken for playing Hanuman Chalisa or Bhajan. It will not be allowed within 15 minutes before and after the Azan. It will not be allowed within 100 metres of the mosque. The aim of this order is to maintain law & order: Deepak Pandey, Nashik CP pic.twitter.com/zRrnyHdMqq
— ANI (@ANI) April 18, 2022
बता दें कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल आज राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति और सार्वजनिक स्थानों पर लाउडस्पीकर के इस्तेमाल के मुद्दे पर चर्चा करेंगे. जानकारी के मुताबिक, नासिक के अलावा पूरे महाराष्ट्र में यह फैसला लागू किया जा सकता है. इसके बाद धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सिर्फ इजाजत के बाद ही किया जा सकेगा.
दिलीप वालसे पाटिल डीजीपी संग मीटिंग में इसका आदेश दे सकते हैं. महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप वालसे पाटिल का इसपर बयान भी आया है. उन्होंने कहा कि लाउडस्पीकर को लेकर राज्य की पुलिस और मुंबई के कमिश्नर बैठकर निर्णय लेंगे और गाउडलाइन तय करेंगे. पुलिस ऐसी परिस्थिति (धार्मिक तनाव) को संभालने के लिए तैनात है. किसी भी तरह का तनाव न पैदा हो इसपर हम ध्यान रख रहे हैं.