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उद्धव ठाकरे सरकार का बड़ा फैसला, 'महाराष्ट्र के सभी स्कूल फीस में करें 15 फीसदी की कटौती'
महाराष्ट्र सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग ने आज (बुधवार, 28 जुलाई) एक बड़ा निर्णय लिया है. बुधवार को हुई मंत्रिमंडलीय बैठक में स्कूल फीस में 15 प्रतिशत की कटौती का निर्णय लिया गया है. यानी अब बच्चों के अभिभावकों को स्कूल की सिर्फ 85 प्रतिशत फीस भरनी पड़ेगी. इस निर्णय से कोरोना काल में मुश्किलों से जूझ रहे अभिभावकों को राहत मिली है. महाराष्ट्र की स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने मंत्रिमंडलीय बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में यह जानकारी दी.
स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने बताया कि प्राइवेट स्कूलों में 15 प्रतिशत फीस कटौती को लेकर राज्य सरकार दो-दिन में एक अध्यादेश लाएगी. उसके बाद यह सभी स्कूलों पर लागू हो जाएगा. बुधवार को मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मंत्रिमंडल की बैठक हुई. इस बैठक में यह निर्णय लिया गया. वर्षा गायकवाड ने मंत्रिमंडल की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से राजस्थान में प्राइवेट स्कूलों की फीस में कटौती की गई है, उसी तर्ज पर महाराष्ट्र में भी सुप्रीम कोर्ट के निर्देश को आधार मानते हुए प्राइवेट स्कूलों की फीस में 15 प्रतिशत की कटौती का निर्णय लिया गया है.
लिखित निर्णय दो से तीन दिनों में आएगा
स्कूली शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड ने कहा कि इस संबंध में लिखित निर्णय दो से तीन दिनों में आ जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को प्राइवेट स्कूलों की फीस में राजस्थान की तरह 15 प्रतिशत कटौती करने का आदेश दिया था. साथ ही कोरोना काल में स्कूलों द्वारा बढ़ाई गई फीस को भी रद्द करने का निर्देश राज्य सरकार को दिया गया था. कोर्ट के इसी निर्देश का अब राज्य सरकार पालन करने जा रही है.
22 जुलाई को सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया था
फीस में कटौती और बढ़ी हुई फीस को रद्द करने का यह निर्देश सुप्रीम कोर्ट ने 22 जुलाई को दिया था. अदालत ने शिक्षा का बाजारीकरण करने वाले स्कूल और उनकी मदद करने वाले अधिकारियों और नेताओं को फटकार लगाते हुए यह निर्देश दिया था. सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि 3 हफ्तों के अंदर जरूरी कदम उठा लिए जाएं. सर्वोच्च न्यायालय के उसी आदेश को सम्मान करते हुए राज्य सरकार की बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्राइवेट स्कूलों की फीस 15 प्रतिशत कम करने का निर्णय लिया गया.
प्राइवेट स्कूलों की फीस राज्य सरकार तय नहीं करती है. प्राइवेट स्कूलों में फीस तय करना राज्य सरकार का अधिकार नहीं है. लेकिन कोरोना काल में राज्य सरकार के आदेश के तहत स्कूल बंद हैं. इसलिए इस कालावधि में फीस कटौती का अधिकार राज्य सरकार अध्यादेश के माध्यम से ले रही है.