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महाराष्ट्र के हजारों लोगों को बड़ी राहत: लॉकडाउन के उल्लंघन में दर्ज किए गए सभी केस को वापस लेगी महाराष्ट्र सरकार
महाराष्ट्र सरकार ने मंगलवार को एक अहम फैसला लिया. इस फैसले से उन हजारों लोगों को राहत मिलेगी, जो बेवजह कानूनी पचड़े में फंस गए थे. दरअसल राज्य के गृह विभाग ने लॉकडाउन के दौरान नियमों का उल्लंघन करने पर आईपीसी 188 के तहत स्टूडेंट्स और अन्य लोगों पर दर्ज सभी मुकदमों को वापस लेने का फैसला किया है.
अब कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार
महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप डब्ल्यू पाटिल ने बताया कि इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए कैबिनेट के सामने रखा जाएगा. वहां से इसे मंजूरी मिलते ही सभी दर्ज मामलों को वापस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. एक-एक कर सभी केस वापस ले लिए जाएंगे.
मार्च 2020 से शुरू हुआ था लॉकडाउन
दरअसल, कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए 24 मार्च 2020 से पूरे देश में लॉकडाउन लगाने की शुरुआत हुई थी. धीरे-धीरे करके करीब 5 महीने तक लॉकडाउन बढ़ता गया. यही नहीं कोरोना की दूसरी लहर आने पर भी 2021 में लॉकडाउन लगाया गया था. नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए कानूनी कार्रवाई भी की गई थी. इस दौरान लॉकडाउन तोड़ने वालों के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत केस दर्ज किया गया था.
State Home Dept has decided to withdraw all cases filed under IPC 188 during lockdown against students, citizens for violation of lockdown order. Once the decision is approved by the Cabinet, the process of withdrawal of cases will start: Maharashtra Home Minister Dilip W Patil pic.twitter.com/tCHCgeyEqv
— ANI (@ANI) March 29, 2022
इस तरह हजारों लोगों को मिलेगी राहत
इस प्रस्ताव को कैबिनेट से मंजूरी मिलते ही जैसे ही इसे लागू किया जाएगा तो इसका फायदा हजारों लोगों को मिलेगा. दरअसल, ऐसे हजारों लोग हैं जिन पर इस तरह के मकुदमे दर्ज हैं. अब जब अगर ये केस वापस लिए जाएंगे तो उन्हें कोर्ट और पुलिस थाने के चक्कर लगाने से आजादी मिल जाएगी. उनके नाम से पुलिस कार्रवाई का टैग भी हट जाएगा.