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जेट एयरवेज हाईजैक मामला: बिरजू सल्ला को उम्रकैद की सजा, 5 करोड़ रुपये का जुर्माना

Special Coverage News
11 Jun 2019 8:56 AM GMT
जेट एयरवेज हाईजैक मामला: बिरजू सल्ला को उम्रकैद की सजा, 5 करोड़ रुपये का जुर्माना
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कोर्ट ने पायलट को एक लाख और एयर होस्टेस को 50 हजार रुपए का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है.

मुंबई : जेट एयरवेज प्लेन हाईजैक मामले में बिरजू सल्ला को एनआईए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाी है. इसके साथ ही उस पर पांच करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया है. कोर्ट ने पायलट को एक लाख और एयर होस्टेस को 50 हजार रुपए का मुआवजा भी देने का आदेश दिया है.

गौरतलब है कि सल्ला ने जेट एयरवेज की मुंबई-दिल्ली उड़ान के टॉयलेट में बम होने की एक चिट्ठी रखी थी. बाद में आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसे उम्मीद थी कि इससे उसकी गर्लफ्रेंड दोबारा मुंबई आ जाएगी. सल्ला ने पूछताछ में कहा था कि उसे लगता था कि इससे जेट एयरवेज की उड़ानें बंद हो जाएंगी और एयरलाइन के दिल्ली ऑफिस में काम करने वाली उसकी गर्लफ्रेंड वापस मुंबई आ जाएगी.

बिरजू सल्ला मुंबई का रहने वाला है. बिरजू को क्राइम ब्रांच ने जेट एयरवेज की मुंबई-दिल्ली आने वाली उड़ान की इमरजेंसी लैंडिंग के बाद हिरासत में ले लिया था. फ्लाइट के क्रू-मेंबर्स को विमान के बाथरूम में एक नोट मिला था, जिसके बाद पायलट को अलर्ट कर दिया गया. आरोपी कोई मामूली शख्स नहीं एक बहुत बड़ा जौहरी भी है. शहर की क्राइम ब्रांच ने एनआईए से जांच अपने हाथ में लेने का अनुरोध किया है. सल्ला को कड़े प्लेन एंटी-हाईजैक कानून के तहत गिरफ्तार किया गया है.

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