मुम्बई

शाहरुख खान की सास की कंपनी पर लगा 3.09 करोड़ रुपये का जुर्माना

Arun Mishra
28 Feb 2020 1:39 PM IST
शाहरुख खान की सास की कंपनी पर लगा 3.09 करोड़ रुपये का जुर्माना
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बॉलिवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की पत्नी गौरी खान की मां और बहन जिस कंपनी की डायरेक्टर्स हैं?

मुंबई : अलीबाग के थाल में खड़े किए अपने आलीशान बंगले के लिए देजा वू फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड के ऊपर 3.09 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। इस कंपनी की डायरेक्टर बॉलिवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की सास सविता छीबा और पत्नी गौरी खान की बहन नमिता छीबा हैं। यह बंगला 2018 में बनाया गया था और यहां बॉलिवुड की कई हाई-प्रोफाइल पार्टियां हुई हैं। शाहरुख का 52वां बर्थडे भी यहीं मनाया गया था।

करीब 1.3 एकड़ में फैले इस फार्महाउस में एक स्विमिंग पूल और हेलिपैड भी है। देजा वू कंपनी की मुश्किलें 29 जनवरी, 2018 को शुरू हुई थीं जब कंपनी को नोटिस भेजा गया। जमीन खरीदने के बाद तत्कालीन कलेक्टर से इस प्लॉट पर खेती करने की इजाजत ली गई लेकिन फिर फार्महाउस की जगह नई इमारत खड़ी की गई जिसे बॉम्बे टेनेंसी ऐक्ट की धारा 63 का उल्लंघन माना गया।

पिछले महीने लगा जुर्माना

इस मामले 20 जनवरी, 2020 को कलेक्टर ने नोटिस जारी करते हुए सरकार को 3.09 करोड़ रुपये जुर्माना भरने के लिए कहा। जुर्माना भरने के साथ प्रॉपर्टी के ट्रांसफर को वैध माना जाएगा लेकिन महाराष्ट्र लैंड रेवेन्यू कोड और महाराष्ट्र रीजनल टाउन प्लानिंग ऐक्ट के तहत कार्रवाई जारी रहेगी। अलीबाग में कोस्टल रेग्युलेटरी जोन के नियमों का उल्लंघन करने वाले बंगलों के खिलाफ मुहिम चला रहे ऐक्टिविस्ट सुरेंद्र धावले ने बताया है, 'देजा वू ने अडिशनल कलेक्टर से खेती की इजाजत ली लेकिन खेती नहीं की गई। 2007-08 में बंगले का निर्माण किया गया और उन्हें 2018 में नोटिस दिया गया।'

हाई कोर्ट में करेंगे अपील

धावले ने बताया कि कंपनी के डायरेक्टर्स ने जमीन पर नारियल के पेड़ लगाकर कमाई करने की बात कही। उन्होंने बताया, 'उनके जवाब से संतुष्ट नहीं होने पर कलेक्टर ने फाइन लगाया लेकिन बॉम्बे टेनेंसी ऐक्ट की धारा 84सीसी के तहत जुर्माने का प्रावधान नहीं है सिर्फ जमीन जब्त की जा सकती है। मैं इसे हाई कोर्ट में चुनौती देने जा रहा हूं। बंगला पर्यावरण संरक्षण कानून के सीआरजेड नोटिफिकेशन के तहत आता है।'

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