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मुंबई में BMC ने लॉकडाउन के नियमों में दी छूट, जारी की नई गाइडलाइन्स
मुंबई : बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने लॉकडाउन के नियमों में ढील देते हुए नई गाइडलाइन्स जारी की हैं। बीएमसी की नई गाइडलाइन्स के मुताबिक, अब मुंबई में मॉल्स को छोड़कर बाकि बाजारों और जगहों पर दुकानें ऑड-ईवन के आधार पर खुलेंगी। BMC ने ऐसी दुकानों पर पूरे समय खोलने की अनुमति दी है। हालांकि, हफ्ते में एक दिन सभी दुकानें बंद रहेंगे।
गाइडलाइन्स के मुताबिक, यहां सोमवार से शनिवार तक दुकानें खुली रहेंगी और रविवार को सभी दुकाने बंद रहेंगे। इसके अलावा नई गाइडलाइन्स में अखबारों की छपाई और डिस्ट्रीब्यूशन की इजाजत भी दे दी गई है। अखबार की डिलीवरी घर तक होगी। डिलीवरी बॉय को मास्क पहनना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल करना जरूरी होगा।
इसके अलावा BMC ने शिक्षा संस्थानों को उत्तरपत्रिका चेक करने, ई-कंटेंट को डेवलप करने, रिसल्ट जारी करने के काम के लिए कर्मचारीयों को बुलाने की इजाजत भी दे दी है।
बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के आयुक्त आई एस चहल ने कहा कि मुंबई में कुछ प्रयोगशालाएं कोरोना वायरस के संक्रमण की जांच के लिए नमूने की रिपोर्ट देने में 18 दिन लगाए हैं। वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी चहल ने कहा कि उन्हें पता चला कि 4 अप्रैल को लिए गए नमूने की रिपोर्ट 22 अप्रैल को दी गई थी।
चहल ने कहा, ''कुछ प्रयोगशालाएं 18 दिन बाद रिपोर्ट सौंपकर गंभीर अपराध कर रही हैं। इसके लिए वे सजा पाने के हकदार हैं।'' निकाय प्रमुख ने कहा कि उन्होंने ऐसी प्रयोगशालाओं को बताया कि कोरोना वायरस के लिए लिए गए नमूनों की रिपोर्ट देने में देरी की वजह स्वीकार्य नहीं है।
चहल एक सवाल के जवाब में कहा, ''मैंने उन्हें स्पष्ट रूप से कहा कि यदि आप मुझे 24 घंटे में स्वैब रिपोर्ट नहीं दे सकते हैं, तो आप मुंबई में काम नहीं कर सकते। मैं 15-16 दिनों बाद आपकी रिपोर्ट स्वीकार नहीं कर सकता।''
आयुक्त ने कहा, ''हमारे पास मुंबई में 2,500 अस्पताल हैं। प्रत्येक अस्पताल को अब जांच करने के लिए अधिकृत किया गया है। हमने यहां तक कि लोगों को अपने घरों से नमूने एकत्र करने की अनुमति दी है, जो आईसीएमआर के दिशानिर्देशों के बाहर है।''