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ED ने अनिल देशमुख की 4.20 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की, जाने क्या है मामला
महाराष्ट्र। अनिल देशमुख की मुश्किलें थमने का नाम नही के रही हैं, प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने राज्य के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 4.20 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्ति जब्त कर ली है। इस मामले पर अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया गया है। बता दें कि 72 वर्षीय देशमुख पूछताछ के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के कम से कम तीन समन में शामिल नहीं हुए हैं।
ईडी ने PMLA के तहत अनिल देशमुख, उनकी पत्नी और कंपनी प्रीमियर पोर्ट लिंक्स प्राइवेट लिमिटेड की 4.20 करोड़ की संपत्ति जब्त की है. कुर्क की गई संपत्ति में मुंबई का एक रेजिडेंशियल फ्लैट शामिल है जिसकी कीमत 1.54 करोड़ रुपये बताई गई है. वहीं रायगढ़ में भी उनकी एक 2.67 करोड़ रुपये की जमीन को कुर्क कर लिया गया है. ईडी की तरफ से ये कार्रवाई IPC की धारा 120-B, 1860 और PM अधिनियम 1988 की धारा 7 के तहत की गई है. देशमुख पर आरोप है कि उन्होंने बड़े पद पद पर रहते हुए गलत तरीके से लाभ उठाने की कोशिश की है।
बातादें कि इस साल की शुरुआत में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह की शिकायत पर सीबीआई और ईडी ने देशमुख के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप में मामला दर्ज किया था। सिंह ने अपनी शिकायत में देशमुख पर कम से कम 100 करोड़ रुपये रिश्वत लेने का आरोप लगाया था।