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वसूली केस : मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगौड़ा घोषित
मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह को भगौड़ा घोषित कर दिया गया है. सरकारी वकील शेखर जगताप ने बताया कि कोर्ट में उनकी एप्लिकेशन को इजाजत दी गई है. जगताप ने बताया, मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट ने पूर्व पुलिस आयुक्त परम बीर सिंह को भगौड़ा अपराधी घोषित करने के मुंबई पुलिस के आवेदन को स्वीकार कर लिया है.
अब, पुलिस उसे वांछित आरोपी नामित कर सकती है और उसे भगौड़ा घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर सकती है. जगताप ने कहा, अगर वह (परम बीर सिंह) 30 दिनों के भीतर कानून के सामने नहीं आते हैं, तो मुंबई पुलिस उनकी संपत्तियों को कुर्क करने की प्रक्रिया शुरू करेगी.
शनिवार को मुंबई क्राइम ब्रांच ने पूर्व पुलिस आयुक्त परमबीर सिंह को उपनगर गोरेगांव में एक पुलिस थाने में उनके तथा अन्य के खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में भगौड़ा आरोपी घोषित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी थी. एक सरकारी वकील ने बताया था कि यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है क्योंकि गैर जमानती वारंट जारी होने के बावजूद सिंह का कोई अता-पता नहीं है और इस कदम से जांच एजेंसी को उन्हें ढूंढने में मदद मिलेगी.
उन्होंने बताया कि क्राइम ब्रांच मामले में दो अन्य आरोपियों विजय सिंह और रियाज भट के खिलाफ भी ऐसा ही आदेश दिए जाने की मांग कर रही है. यह मामला एक शख्स की शिकायत पर आधारित है, जिसने दावा किया कि आरोपियों ने पिछले साल जनवरी से लेकर मार्च 2021 तक उसके दो बार और रेस्त्रों पर छापा न मारने के बदले में नौ लाख रुपये लिए और उसे उनके लिए 2.92 लाख रुपये की कीमत के दो स्मार्टफोन खरीदने के लिए भी मजबूर किया.