मुम्बई

प्रत्युषा बनर्जी आत्महत्या मामला: कोर्ट ने अभिनेता राहुल राज को आरोप मुक्त करने से कर दिया इनकार

Smriti Nigam
15 Aug 2023 2:21 PM IST
प्रत्युषा बनर्जी आत्महत्या मामला: कोर्ट ने अभिनेता राहुल राज को आरोप मुक्त करने से कर दिया इनकार
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डिंडोशी सत्र अदालत ने अपनी प्रेमिका प्रत्यूषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभिनेता राहुल राज सिंह की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी।

डिंडोशी सत्र अदालत ने अपनी प्रेमिका प्रत्यूषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में अभिनेता राहुल राज सिंह की आरोपमुक्त करने की याचिका खारिज कर दी। अदालत ने सिंह के खिलाफ आरोप तय करने की तारीख 11 नवंबर तय की है। सिंह का दावा है कि बैनर्जी को उनके माता-पिता ने परेशान किया था उन्होंने नहीं।

डिंडोशी सत्र अदालत ने सोमवार को अभिनेता राहुल राज सिंह द्वारा दायर डिस्चार्ज याचिका को खारिज कर दिया, जिस पर उनकी प्रेमिका और अभिनेता प्रत्यूषा बनर्जी को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया है। राहुल ने तर्क दिया कि उसे उसके माता-पिता ने परेशान किया था न कि उसने।

अदालत ने सिंह के खिलाफ 11 नवंबर को आरोप तय करने का समय निर्धारित किया है, जो मुकदमे की शुरुआत का प्रतीक होगा।

टेलीविजन श्रृंखला बालिका वधू में प्रमुख भूमिका के लिए जानी जाने वाली बनर्जी की 1 अप्रैल, 2016 को गोरेगांव पश्चिम में अपने किराए के अपार्टमेंट में आत्महत्या से मृत्यु हो गई। सिंह पर कथित तौर पर उसे आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला दर्ज किया गया था और उस वर्ष 2 जुलाई को बॉम्बे उच्च न्यायालय ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी।दो साल बाद, बांगुर नगर पुलिस ने अप्रैल 2018 में एक आरोप पत्र दायर किया जिसके बाद अभिनेता ने आरोपमुक्त करने के लिए याचिका दायर की।

अपनी रिहाई याचिका में,सिंह ने दावा किया कि दंपति दिसंबर 2016 में शादी करने की योजना बना रहे थे। हालांकि,बनर्जी अपने मामलों में सोमा (बनर्जी की मां) और उनके पति शंकर बनर्जी के लगातार हस्तक्षेप" के कारण बहुत परेशान और निराश थीं।

सिंह के वकील श्रेयांश मिठारे ने अभिनेता के साथ उनकी आखिरी टेलीफोन पर हुई बातचीत पर भरोसा किया और दावा किया कि उक्त बातचीत में उन्हें कई मुद्दों के कारण अपने माता-पिता को गाली देते हुए सुना जा सकता है। उन्होंने साहूकारों के बयानों का भी हवाला दिया, जिन्होंने दावा किया था कि अभिनेता ने भारी कर्ज लिया था।

मिठारे ने दावा किया,10 लाख रुपये की राशि के ऋण समझौते उसके माता-पिता द्वारा तैयार किए गए थे और बनर्जी ने उन दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए थे।

दूसरी ओर अभियोजन पक्ष ने अभिनेता के परिवार के सदस्यों के बयान पर भरोसा किया, जिन्होंने दावा किया था कि उन्होंने सिंह के बारे में शिकायत की थी और उन्हें उनके द्वारा किए गए हमले में लगी चोट के निशान दिखाए थे।मिठारे ने इसका प्रतिवाद करते हुए कहा कि यह अफवाह है।बनर्जी एक शिक्षित महिला थीं। उसने अपने पिछले रिश्ते के मामले में पुलिस से संपर्क किया था जिसमें लड़के ने उसके साथ दुर्व्यवहार किया था। अगर सिंह ने उसके साथ शारीरिक और आर्थिक रूप से मारपीट और दुर्व्यवहार किया तो इस बार उसे पुलिस के पास जाने से कोई नहीं रोक सका।

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