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Lockdown 4: उद्धव सरकार ने नए गाइडलाइंस जारी किए, जानें महाराष्ट्र में क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद
कोरोना वायरस के कहर के बीच पूरे देश भर में लॉकडाउन को आगे 31 मई तक बढ़ा दिया गया है. लेकिन इस बार लॉकडाउन 4 में कई तरह की राहत दी गई है. केंद्र सरकार के बाद अब राज्य भी अपने -अपने स्तर पर नए गाइडलाइंस जारी कर रहे हैं. महाराष्ट्र सरकार ने भी संशोधित गाइडलाइंस जारी की है.
उद्धव सरकार ने महाराष्ट्र में दो जोन बनाया है. एक रेड जोन और दूसरा नॉन रेड जोन. रेड जोन में बेहद जरूरी सुविधा ही मिल पाएगी. मसलन मेडिकल सर्विस, आरटीओ और रजिस्ट्री कार्यालय शुरू करने की परमिशन दी गई है. लेकिन वहां कर्मचारी सीमित होंगे. वहीं नॉन रेड जोन में दुकानें 9-5 खुलेंगी. मुंबई महानगर पालिका समेत एमएमआर रीजन की सभी महानगर पालिका रेड जोन में हैं.
Maharashtra state government issues revised guidelines for #lockdown4. E-commerce activity for essential as well as non-essential items & material permitted in red zones. All industrial units/construction sites are permitted to operate in the red zones. pic.twitter.com/rWADoenzZ8
— ANI (@ANI) May 19, 2020
महाराष्ट्र सरकार की संशोधित गाइडलाइंस 22 मई से लागू होगी. चलिए बताएं है इस गाइडलाइंस की कुछ और खास बातें.
1.शराब की होम डिलीवरी की जाएगी.
2. एग्जाम पेपर्स की जांच के लिए 5 प्रतिशत कर्मचारी कार्यालय में मौजूद रहेंगे.
3. होटल, मॉल, प्रार्थना स्थल, मेट्रो सेवा बंद रहेंगी.
4. स्कूल-कॉलेज और शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे. डिजिटिल पढ़ाई कराने के आदेश.
5. अंतरराज्यीय और अंतरराष्ट्रीय हवाई सेवा बंद रहेगी.
6. आरटीओ और घरों के रजिस्ट्रेशन शुरू होंगे.
7. रेड जोन में टैक्सी और ऑटो सेवा बंद रहेंगी.
8. कंटेनमेंट जोन में अतिमहत्वपूर्ण सेवाओं के अलावा सभी सेवाएं बंद रहेंगी.
9.सभी सिनेमा हॉल्स, शॉपिंग मॉल्स, जिम, स्वीमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क, थिअटर, बार और ऑडिटोरिम, असेंबली हॉल जैसी सभी जगहें अग्रिम आदेशों तक के लिए बंद रहेंगी.
10.चार पहिया वाहनों में एक ड्राइवर के साथ-साथ दो लोगों को ही परमिशन है. दोपहिया वाहन में सिर्फ एक व्यक्ति ही मान्य है.
बता दें कि इस बार केंद्र सरकार ने राज्यों को कई अधिकार दिए हैं. जोन अब राज्य सरकारें तय करेंगी. कोरोना से कैसे निपटा जाए ये भी खुद ही तय करेंगे. इसके साथ ही उन्हें सीमा खुलने का अधिकार दिया गा है. वो तय करेंगे कि उनके सीमा में कोई दूसरे प्रदेश का वाहन या यात्री आ सकते हैं या नहीं.
बता दें कि महाराष्ट्र में 35 हजार से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं. पिछले 24 घंटे में यहां 2 हजार केस सामने आए हैं. जबकि अबतक 1200 लोगों की मौत हो चुकी है.