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सुप्रीम कोर्ट से उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका, शिवसेना किसकी? चुनाव आयोग ही करेगा फैसला
महाराष्ट्र में उठा सियासी तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है. शिवसेना के उद्धव ठाकरे ग्रुप को बड़ा झटका लगा है. चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव आयोग की कार्यवाही चलती रहेगी. पांच जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला किया है. असली शिवसेना कौन? पीठ को इस पर फैसला करना है. एकनाथ शिंदे ने शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर दावा किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं लगेगी. उद्धव ठाकरे ग्रुप की अर्जी खारिज कर दी गई है.
बता दें कि महाराष्ट्र में उपजा सियासी संकट तो थम गया लेकिन अब भी विवाद इस बात पर है कि शिवसेना किसकी है. क्योंकि उद्धव गुट और एकनाथ शिंदे गुट दोनों ही शिवसेना पर अपना दावा ठोंक रहे हैं.
ठाकरे की अर्जी खारिज
सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कहा कि चुनाव आयोग शिवसेना के सिंबल विवाद मामले पर सुनवाई करे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव आयोग की कार्रवाई पर कोई रोक नहीं है. वहीं शीर्ष अदालत ने महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की ओर से दायर अर्जी खारिज कर दी.
सुप्रीम कोर्ट में संविधान पीठ ने इस मामले की सुनवाई पांच घंटे तक की. शिवसेना बनाम शिवसेना मामले की जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाले पांच जजों की संविधान पीठ ने सुनवाई की. पिछली सुनवाई में जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा था कि सवाल यह है कि इस मामले में चुनाव आयोग का दायरा तय किया जाएगा. लेकिन एक सवाल है कि क्या चुनाव आयोग को आगे बढ़ना चाहिए या नहीं, तो ऐसे में हम अर्जी पर विचार कर सकते है.