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हिट एंड रन केस में सलमान खान सभी आरोपों से बरी, 'दुआओं के लिए किया शुक्रिया'

Special News Coverage
10 Dec 2015 6:20 PM IST
Salman khan Hit and Run Case



मुंबई : बॉम्बे हाईकोर्ट ने 13 साल पुराने हिट एंड रन मामले में सलमान खान को बरी कर दिया। मुंबई सेशन्स कोर्ट ने इस मामले में सलमान को पांच साल की सजा सुनाई थी। गुरुवार को हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि प्रॉसिक्यूशन सलमान पर कोई भी आरोप साबित नहीं कर पाया। फैसला सुनते ही सलमान अदालत में रो पड़े।

वहीं, बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा बरी किए जाने के बाद सलमान खान ने पहली प्रतिक्रिया ट्विटर पर दी। सलमान ने अपने ट्विटर अकाउंट से लिखा, 'मैं न्यापालिका के फैसले को पूरी गरिमा और विनम्रता के साथ स्वीकार करता हूं। समर्थन और दुआओं के लिए परिवार, दोस्तों और फैंस का शुक्रिया अदा करता हूं।'





मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस एआर जोशी ने कहा कि मामले की सुनवाई गलत तरीके से की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि सेशन कोर्ट में मामले की सुनवाई में लचर रवैया रहा और अभियोजन पक्ष आरोपों को सही ढंग से साबित करने में नाकाम रहा। इसके पहले बुधवार को कोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा था कि कॉन्स्टेबल रवींद्र पाटिल के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कोर्ट ने फैसला सुनाते वक्त सलमान खान को कोर्ट में मौजूद रहने का आदेश दिया था, जिस पर अमल करते हुए सलमान खान करीब डेढ़ बजे पेशी के लिए घर से निकले। कोर्ट ने सलमान की मौजूदगी में ही फैसला सुनाया।

हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि इस बात के सबूत नहीं मिले हैं कि हादसे के वक्त सलमान खान गाड़ी चला रहे थे। ना ही यह आरोप अब तक साबित हो पाया है कि हादसे वक्त सलमान खान नशे में थे। हादसे के बाद, सलमान को बांद्रा के सरकारी भाभा अस्पताल भेजा गया। हालांकि खून के सैंपल लेने की सुविधा नहीं होने पर बांद्रा पुलिस थाने के वरिष्ठ निरीक्षक किशन शेंगल ने उन्हें सरकारी जेजे अस्पताल भेजा जहां डॉक्टर शशिकांत पवार ने उनका ब्लड सैंपल लिया था।
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