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सुरक्षा आधार पर सुब्रमण्यम स्वामी को मिलेगा सरकारी बंगला
Special News Coverage
19 Dec 2015 7:00 AM GMT
नई दिल्ली : भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी को केन्द्र सरकार ने सुरक्षा आधार पर आज लुटियन जोन में सरकारी बंगला आवंटिक करने का फैसला किया।
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में कल आवास कैबिनेट समिति की बैठक में फैसला लिया गया कि जेड कैटेगरी की सुरक्षा प्राप्त सुब्रमण्यम स्वामी को पांच साल के लिए सरकारी बंगला आवंटिक किया जाए क्योकि उनके निजामुद्दीन स्थित उनके मौजूदा आवास मे सुरक्षाकर्मियों के रहने की जगह नहीं है।
स्वामी को सरकारी बंगले के आवंटन पर कांग्रेस पार्टी ने सवाल उठाए हैं। हालांकि स्वामी को पहले से ही जेड श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। गौरतलब है कि स्वामी नैशनल हेरल्ड केस में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ याचिकाकर्ता भी हैं।
हालांकि इस बंगला के लिए उन्हें सामान्य से पांच गुना अधिक लाइसेंस शुल्क देना होगा। स्वामी के अलावा पंजाब के पूर्व पुलिस प्रमुख के.पी.एस गिल और अखिल भारतीय आतंकवाद निरोधक मोर्चा के प्रमुख एम एस बिट्टा को भी सुरक्षा के आधार पर मिले सरकारी बंगले को तीन साल तक बहाल रखने की अनुमति दी गई है।
इन दोनों को भी उनके बंगले के लिए सामान्य से पांच गुना अधिक लाइसेंस शुल्क देना होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हरीश रावत को भी स्वास्थ्य कारणों से एक और वर्ष के लिए अपने सरकारी बंगले के रहने की अनुमति दी गई है।
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