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डिजिटल मीडिया से भयभीत केंद्र सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में बोली ये बड़ी बात, पहले नियम बनाएं क्योंकि वायरल हो जाती है सूचना?

Shiv Kumar Mishra
18 Sep 2020 3:03 AM GMT
डिजिटल मीडिया से भयभीत केंद्र सरकार ने सुप्रीमकोर्ट में बोली ये बड़ी बात, पहले नियम बनाएं क्योंकि वायरल हो जाती है सूचना?
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केंद्र सरकार बोली लेकिन डिजिटिल मीडिया से निकली जानकारी लंबे समय तक वायरल होती है.

पहले डिजिटल मीडिया के नियम बनाएं क्योंकि सूचना वायरल हो जाती है? मीडिया के लिए कायदे तय करने पर केंद्र सरकार ने यह बात कोर्ट में कही है. केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से पहले डिजिटल मीडिया के लिए नियम बनाना बहुत जरूरी है क्योंकि डिजिटल मीडिया की जानकारी व्हाट्सएप टि्वटर और फेसबुक जैसे ऐप के जरिए बहुत तेजी से वायरल हो सकती है.

सरकार के अनुसार प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए पहले से कई निर्देश और अदालतों के फैसले मौजूद है. केंद्र ने यह बात सुनवाई के दौरान कही जिसमें एक टीवी चैनल के खिलाफ याचिका दी गई है कि वह ख़ास समुदाय को निशाना बनाते हुए अपने यहां एक प्रोग्राम चलाता है.

सूचना प्रसारण मंत्रालय की ओर से दिए गए जवाब में कहा गया फैसला पहले डिजिटल मीडिया के बारे में लिया जाना चाहिए. क्योंकि अखबार छपता है और टीवी पर कार्यक्रम भी एक बार टेलीकास्ट होता है. लेकिन डिजिटिल मीडिया से निकली जानकारी लंबे समय तक वायरल होती है.

मालूम हो कि एक चैनल के प्रोग्राम में दावा किया जा रहा था कि सरकारी सेवाओं में एक खास समुदाय घुसपैठ कर रहा है. इसके बाद जस्टिस की बेंच ने इस कार्यक्रम के प्रसारण पर रोक लगा दी थी. साथ ही बेंच ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए नियम बनाने वाली एक कमेटी गठित करने की इच्छा जताई थी केंद्र से भी इस मामले पर जवाब मांगा गया था.

बता दें कि इस समय डिजिटिल मिडिया के माध्यम से केंद्र की नरेंद्र मोदी और दिल्ली की आप सरकार की उत्पत्ति हुई है. फिर इस सबसे केंद्र सरकार को किस तरह की हानि हो सकती है. वशर्ते उसे सही तरह से प्रयोग किया जाय.

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