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बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, आडवाणी जोशी, कल्याण सिंह सहित सभी 32 आरोपी बरी
लखनऊ: बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अदालत का फैसला आ गया है. 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में जो हुआ उस पर सीबीआई की विशेष अदालत ने बुधवार को अपना फैसला सुनाया. अदालत ने सभी आरोपियों को बरी कर दिया है. विशेष अदालत ने फैसला सुनाते हुए पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी, बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुरली मनोहर जोशी, यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह, एमपी की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, बीजेपी के सीनियर नेता विनय कटियार समेत कुल 32 आरोपियों को बरी कर दिया है.
बाबरी विध्वंस मामले में फैसला सुनाते हुए जज एसके यादव ने कहा कि वीएचपी नेता अशोक सिंघल के खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं हैं. फैसले में कहा गया है कि फोटो, वीडियो, फोटोकॉपी में जिस तरह से सबूत दिए गए हैं, उनसे कुछ साबित नहीं होता है.
26 आरोपी कोर्ट में मौजूद
लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, मुरली मनोहर जोशी, नृत्य गोपाल दास, कल्याण सिंह और सतीश प्रधान को छोड़कर अन्य सभी 26 अभियुक्त अदालत में मौजूद हैं. विशेष अदालत के जज एस.के. यादव कोर्ट रूम में पहुंच गए हैं. और अब से कुछ ही देर में वो अपना फैसला सुनाएंगे. अदालत में सुनवाई शुरू हो गई है. सबसे पहले जज को उन 6 आरोपियों के बारे में जानकारी दी जाएगी जो अदालत में नहीं हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़ेंगे.
फैसले के साथ ही रिटायर होंगे सीबीआई के स्पेशल जज
अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का शुभारंभ होने के बाद अब बाबरी विध्वंस केस में फैसले की घड़ी भी आ गई है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के स्पेशल जज सुरेंद्र कुमार यादव आज इस मामले में फैसला सुनाने के साथ ही रिटायर हो जाएंगे.