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सिख विरोधी दंगा: सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज, कोर्ट बोला- स्पेशल नहीं हैं आप
दिल्ली में 1984 में हुए सिख दंगों के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम बेल देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका को खारिज करते हुए कहा है कि आप स्पेशल नहीं हैं।
कोर्ट में सीबीआई ने मेडिकल रिपोर्ट दाखिल की है. सीबीआई ने मेडिकल रिपोर्ट में कहा कि सज्जन कुमार का स्वास्थ्य स्टेबल है. उनका इलाज चल रहा है और वो ठीक हो रहे हैं. सीबीआई ने कहा कि सज्जन कुमार के वकील ने बताया है कि वह मेदांता में अपना इलाज करवाना चाहते है, वह कस्टडी में रह कर अपना इलाज करवाया जा सकता है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार अकेले ऐसे बीमार नहीं है, जिन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए. कोर्ट ने कहा कि सज्जन कुमार को गंभीर अपराध में दोषी करार दिया गया है. वह जेल में डॉक्टरों कें देखरेख में अपना इलाज करवा सकते हैं
Supreme Court refuses to grant interim bail to Congress leader and former MP Sajjan Kumar, convicted to life imprisonment in 1984 anti-Sikh riots case, after noting that his medical condition is stable and improving pic.twitter.com/mt6MVo6plj
— ANI (@ANI) September 3, 2021
सज्जन कुमार की ओर से विकास सिंह ने कहा कि मेडिकल आधार पर उनके मुवक्किल को जमानत दी जाए. विकास सिंह ने कहा कि उनका वजन बहुत कम हो गया है और एक निजी अस्पताल में ले जाने की जरूरत है.
बता दें कि, 1984 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के दौरान देशभर में सिखों के खिलाफ हिंसा भड़की थी। इसके बाद दिल्ली में हुए दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस नेता और पूर्व सांसद रह चुके सज्जन कुमार को कोर्ट ने दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी।
दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा 17 दिसंबर 2018 को मामले में उन्हें और अन्य को दोषी ठहराया गया था, जिसके बाद से सज्जन कुमार आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। उच्च न्यायालय ने एक व दो नवंबर 1984 को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में पालम कॉलोनी के राज नगर पार्ट-1 इलाके में पांच सिखों की हत्या और राज नगर पार्ट-2 में एक गुरुद्वारा जलाने के मामले में निचली अदालत द्वारा 2013 में कुमार को बरी किए जाने के फैसले को पलट दिया था।