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Article 370 : सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया, मोदी सरकार के फैसले पर लगी 'सुप्रीम' मुहर
Article 370 Case Judgment : अनुच्छेद 370 मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने के फैसले को सही ठहराया है.
फैसला सुनाते हुए सीजेआई ने कहा, आर्टिकल 370 एक अस्थाई प्रावधान था. जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है. जम्मू कश्मीर के पास कोई आंतरिक संप्रभुता नहीं थी.
भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5-न्यायाधीशों की पीठ जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को रद्द करने वाले 2019 के राष्ट्रपति के आदेश की वैधता पर फैसला करेगी।
इधर फैसले से पहले जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक गहमागहमी बढ़ गई है। PDP ने आरोप लगाया कि फैसले से पहले पुलिस ने उनकी नेता महबूबा मुफ्ती को गैरकानूनी तरीके से नजरबंद कर दिया है। इसके बाद उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किसी को भी नजरबंद करने से इनकार किया। सिन्हा ने ऐसी खबरों को अफवाह फैलाने की कोशिश करार दिया।
मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में 5 अगस्त 2019 को आर्टिकल 370 खत्म कर दिया था।
सरकार के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कुल 23 याचिकाएं दाखिल हुई थीं। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने सभी याचिकाओं की एक साथ सुनवाई की थी। सुनवाई 16 दिन चली थी। 5 सितंबर को सुनवाई खत्म होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया था।