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Asaram Bapu : आसाराम बापू को शिष्या से रेप के मामले में हुई उम्र कैद, गांधीनगर कोर्ट ने सुनाई सजा
Asaram Bapu : गांधीनगर सेशन कोर्ट ने आसाराम बापू को आजीवन करावास की सजा सुना दी है। आपको बता दें कि अतरिक्त सत्र न्यायाधीश डीके सोनी ने शिष्या से दुष्कर्म के मामले में आसाराम को सजा सुनाई है। सत्र न्यायालय के जज डी के सोनी ने सोमवार को अपना फ़ैसला सुरक्षित रख लिया था। हालांकि सबूतों के अभाव में आसाराम की पत्नी समेत छह अन्य अभियुक्तों को अदालत ने बरी कर दिया है।
ये है मामला
सूरत की एक महिला ने 2013 में आसाराम बापू और सात अन्य लोगों के ख़िलाफ़ बलात्कार और अवैध रूप से बंधक बनाने का मामला दर्ज कराया था। पुलिस ने इस मामले में जुलाई 2014 में चार्जशीट दायर की थी। अहमदाबाद के चांदखेड़ा पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी के अनुसार आसाराम ने 2001 से 2006 के बीच पीड़ित महिला से अहमदाबाद शहर के बाहरी इलाके में स्थित आश्रम में कई बार दुष्कर्म किया था।
25 अप्रैल 2018 को जोधपुर अदालत ने ख़ुद को धर्मगुरू बताने वाले आसाराम बापू को एक नाबालिग से बलात्कार के मामले में दोषी क़रार दिया है और आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। सजा सुनाए जाने से पांच साल पहले से आसाराम जेल की सलाखों में बंद हैं।अभियुक्तों में से एक की मुकदमे की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो गई थी।