- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- Shopping
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
महिला आरक्षण बिल को लेकर बड़ी खबर, इन बातों को लेकर आई बड़ी खबर 180 सांसद बन सकती महिलायें
महिला आरक्षण विधेयक को लेकर बड़ी खबर आ रही है जहां महिला आरक्षण विधेयक पर पूरे देश की निगाह टिकी हुई है। केंद्र सरकार ने इस बिल में 180 सीटों पर दो-दो सांसद चुने जाने का प्रस्ताव दिया है, यानी इन सीटों पर महिला सांसद के साथ-साथ एक अन्य सांसद भी होगा. महिला आरक्षण चक्रीय आधार पर होगा यानी एक चुनाव में एक तिहाई सीट और उसके बाद दूसरी सीटें यानी यही क्रम जारी रहेगा. शुरुआत में लोकसभा की 180 सीटों पर दोहरी सदस्यता होगी. इनमें एससी/एसटी की एक तिहाई सीटें समुदायों के सदस्यों के लिए आरक्षित होंगी।
2027 में परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी और उसके बाद एकल सदस्यता लागू कर दिया जाएगा. अभी अनुसूचित जाति (SC) के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति (SC) के लिए 84 और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए 47 सीटें आरक्षित हैं।
180 लोकसभा सीटों पर दोहरी सदस्यता होगी
बिल में 180 सीटों पर 2-2 सांसद चुने जाने का प्रस्ताव
यहां महिला सांसद के साथ-साथ एक अन्य सांसद भी होगा
सूत्रों के मुताबिक, महिला आरक्षण चक्रीय आधार पर होगा
यानी एक चुनाव में एक तिहाई सीटें और उसके बाद दूसरी सीटें
परिसीमन के बाद एक तिहाई सीटें रिजर्व होंगी
SC/ST की एक तिहाई सीटें सदस्यों के लिए आरक्षित होंगी
2027 में परिसीमन के बाद सीटों की संख्या बढ़ाई जाएगी
2027 में परिसीमन के बाद एकल सदस्यता लागू होगी
इन सभी बातों को लेकर अभी भी चर्चा हो रही है।