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चाइनीज ऐप्स पर केन्द्र सरकार की बड़ी कार्रवाई: 138 सट्टेबाजी, 94 लोन ऐप्स पर लगाया तत्काल बैन

Special Coverage Desk Editor
5 Feb 2023 2:40 PM IST
चाइनीज ऐप्स पर केन्द्र सरकार की बड़ी कार्रवाई: 138 सट्टेबाजी, 94 लोन ऐप्स पर लगाया तत्काल बैन
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केंद्र सरकार एक बार फिर चीन पर बड़े एक्शन की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक, सरकार कई चीनी ऐप्स को बैन करने की तैयारी में है. बता दें कि साल 2023 में यह पहला मौका है, जब सरकार ने ऐप्स पर नकेल कसते हुए इन्हें बैन करने जा रही है.

नई दिल्ली. केंद्र सरकार एक बार फिर चीन पर बड़े एक्शन की तैयारी में है. जानकारी के मुताबिक, सरकार कई चीनी ऐप्स को बैन करने की तैयारी में है. बता दें कि साल 2023 में यह पहला मौका है, जब सरकार ने ऐप्स पर नकेल कसते हुए इन्हें बैन करने जा रही है. जानकारी के मुताबिक सरकार ने 138 सट्टेबाजी ऐप्स और चीनी लिंक वाले 94 लोन देने वाले ऐप्स को "तत्काल" और "आपातकालीन" आधार पर प्रतिबंधित और ब्लॉक करने की प्रक्रिया शुरू की है. सूत्रों ने कहा कि तेलंगाना, ओडिशा और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों के साथ-साथ केंद्रीय खुफिया एजेंसियों ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से इन ऐप्स के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा था.

जांचकर्ताओं ने ये भी पाया कि सर्वर-साइड सिक्योरिटी का दुरुपयोग करके इन ऐप्स को जासूसी उपकरण में बदलने की क्षमता है. क्योंकि इन ऐप्स के पास भारतीयों के महत्वपूर्ण डेटा तक पहुंच है. ऐसे डेटा तक पहुंच का उपयोग बड़े पैमाने पर निगरानी के लिए किया जा सकता है. बैन किए गए लगभग सभी ऐप चीनी नागरिकों ने तैयार किए थे. जिन्होंने भारतीयों को काम पर रखा और उन्हें कामकाज की जिम्मेदारी सौंपी. लोगों को कर्ज लेने के लिए लुभाने के बाद उन्होंने सालाना ब्याज 3,000 फीसदी तक बढ़ा दिया. जब कर्जदार पूरा कर्ज तो दूर ब्याज चुकाने में असमर्थ हो गए, तो इन ऐप्स के लोगों ने कर्जदारों को परेशान करने का सिलसिला शुरू कर दिया.

इन ऐप्स से कर्जदारों को भद्दे संदेश भेजे गए, उनकी छेड़छाड़ की गई तस्वीरों को जारी करने की धमकी दी गई और उन्हें अपने संपर्कों को संदेश भेजकर शर्मसार किया गया. विशेष रूप से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इन ऐप्स के कई कर्जदारों की आत्महत्याओं के बाद ये मुद्दा सुर्खियों में आ गया था. अब इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इन ऐप्स को 'इमरजेंसी ब्लॉक' करने की गृह मंत्रालय की सिफारिश पर कार्रवाई शुरू की है. दोनों मंत्रालयों से यह पुष्टि करने के बाद कार्रवाई शुरू की गई है कि इन ऐप्स पर आईटी अधिनियम की धारा 69 लागू होती है.

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