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CJI पर लगे आरोपों पर बेंच ने कहा- कोई फिक्सिंग रैकेट चल रहा है तो इसकी जड़ तक जाएंगे

Special Coverage News
24 April 2019 12:51 PM GMT
CJI पर लगे आरोपों पर बेंच ने कहा- कोई फिक्सिंग रैकेट चल रहा है तो इसकी जड़ तक जाएंगे
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जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि न्यायालय हम सब से ऊपर है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई फिक्सिंग रैकेट चल रहा है तो हम इसकी जड़ तक जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि फिक्सर कौन है?

नई दिल्ली : चीफ जस्टिस रंजन गोगोई पर लगे यौन शोषण के आरोपों को लेकर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल बेंच में सुनवाई हुई। सीजेआई के खिलाफ साजिश का दावा करने वाले वकील उत्सव बैंस ने सील बंद लिफाफे में सबूत कोर्ट को सौंपे। इनमें कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हैं। वकील ने कहा कि साजिश में एक बड़े कॉरपोरेट हाउस का हाथ है। जस्टिस अरुण मिश्रा ने कहा कि न्यायालय हम सब से ऊपर है। अगर सुप्रीम कोर्ट में कोई फिक्सिंग रैकेट चल रहा है तो हम इसकी जड़ तक जाएंगे। हम जानना चाहते हैं कि फिक्सर कौन है?

वकील उत्सव बैंस ने सुनवाई के दौरान कोर्ट में जांच एजेंसियों के प्रमुख से मिलने की मांग की। बेंच ने सबूत देखने के बाद अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल से कहा कि क्या आप किसी जिम्मेदार जांच अधिकारी को चैम्बर में बुलाएंगे। अगर मामला सही है तो बेहद गंभीर है। इसके बाद वकील ने एक और सील बंद लिफाफा कोर्ट को देकर कहा कि दो साजिशकर्ता मुझसे मिले थे। कोर्ट ने उत्सव को गुरुवार को एक और हलफनामा दायर करने के लिए वक्त दिया। कल भी मामले में सुनवाई होगी।

बेंच ने जांच एजेंसियों के प्रमुखों को बुलाया

बेंच में शामिल जस्टिस अरुण मिश्रा ने आईबी चीफ, दिल्ली पुलिस कमिश्नर और सीबीआई डायरेक्टर को चैम्बर में आकर मिलने के निर्देश दिए। इसके बाद दोपहर 3 बजे फिर सुनवाई हुई। इस मामले में वरिष्ठ वकील इंदिरा जयसिंह ने कहा कि महिला वकील भी ये चाहती हैं कि न्यायालय की गरिमा बरकरार रहे। हम स्वतंत्र जांच चाहते हैं। इससे पहले जस्टिस एसए बोबडे की अध्यक्षता वाली आंतरिक जांच समिति ने आरोप लगाने वाली महिला को नोटिस जारी कर 26 अप्रैल को तलब किया।

वकील की सुरक्षा जारी रखने का निर्देश

वकील उत्सव ने अपनी सुरक्षा को लेकर खतरा होने की बात अदालत से कही थी। इसके बाद मंगलवार को जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस आरएफ नरीमन और जस्टिस दीपक गुप्ता की बेंच ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर को उत्सव को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराए जाने के निर्देश दिए थे। कोर्ट ने कहा कि उत्सव की सुरक्षा जारी रखें।

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