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Air India Case : शंकर मिश्रा को मिली जमानत, पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला

Arun Mishra
31 Jan 2023 7:42 PM IST
Air India Case : शंकर मिश्रा को मिली जमानत, पटियाला हाउस कोर्ट का फैसला
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शंकर मिश्रा को दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी है।

नई दिल्ली: एयर इंडिया की फ्लाइट में एक महिला सह-यात्री पर पेशाब करने के आरोपी शख्स शंकर मिश्रा को दिल्ली की एक अदालत ने मंगलवार को जमानत दे दी है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरज्योत सिंह भल्ला ने एक लाख रुपये के मुचलके पर जमानत दी। मिश्रा को दिल्ली पुलिस ने 6 जनवरी को गिरफ्तार किया था। पिछले साल 26 नवंबर को न्यूयॉर्क से नई दिल्ली आने वाली एअर इंडिया के विमान के बिजनेस क्लास के दौरान ये घटना घटी।

पटियाला हाउस कोर्ट ने सोमवार को कहा था कि शंकर मिश्रा के खिलाफ मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा नामित गवाह अभियोजन पक्ष के पक्ष में गवाही नहीं दे रहे हैं। न्यायाधीश ने कल कार्यवाही के दौरान कहा, "आपने (जांच एजेंसी) जिस गवाह का नाम लिया है, वह आपके पक्ष में गवाही नहीं दे रहा है…शिकायतकर्ता के बयान और इला बेनर्जी के (गवाह) बयान में विरोधाभास है।"

दिल्ली पुलिस ने जमानत का किया विरोध

दिल्ली पुलिस ने यह कहते हुए ज़मानत अर्जी का विरोध किया कि घटना के कारण भारत की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बदनामी हुई है। जिस पर न्यायाधीश ने कहा, "यह घृणित हो सकता है, लेकिन यह एक और मामला है, इसमें न पड़ें। कानून इससे निपटता है।" अभियोजक ने यह भी दावा किया था कि मिश्रा ने जांच में सहयोग नहीं किया और उन्होंने अपने सभी मोबाइल फोन बंद कर दिए।

DGCA ने 30 लाख जुर्माना लगाया

नागरिक उड्डयन नियामक, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पहले एयरलाइन पर 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया था और इस घटना से निपटने के लिए पायलट प्रभारी का लाइसेंस तीन महीने के लिए निलंबित कर दिया था। डीजीसीए द्वारा "अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में विफल" के लिए एयर इंडिया की निदेशक-इन-फ्लाइट सेवाओं पर 3 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

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