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GST कानून के तहत पंजीकरण रद्द करने के आवेदन के लिए विलंब शुल्क माफी योजना की समाप्ति तिथि और आवेदन करने की तिथि बढ़ाई गई ..
पीआईबी, नई दिल्ली : सरकार ने अधिसूचना संख्या 19/2021- केंद्रीय कर, दिनांक 01.06.2021 के माध्यम से जुलाई, 2017 से अप्रैल 2021 तक की कर अवधि के लिए गैर-प्रस्तुत फॉर्म जीएसटीआर-3बी के लिए विलंब शुल्क (लेट फीस) को कम/माफ कर, करदाताओं को राहत प्रदान की थी।
यह छूट तब मिल सकती थी जब कारोबारी इन कर अवधियों के लिए 01.06.2021 से 31.08.2021 के बीच रिटर्न फाइल करे । विलंब शुल्क माफी योजना का लाभ लेने की अंतिम तिथि अब मौजूदा 31.08.2021 से बढ़ाकर 30.11.2021 कर दी गई है।
विभिन्न मांग को देखते हुए सरकार ने ऐसे कारोबारियों के लिए जिनकी पंजीकरण रद्द करने की आवेदन दाखिल करने की तय तिथि 01.03.2020 से 31.08,21 के बीच है। उनके लिए पंजीकरण रद्द करने का आवेदन करने की समय सीमा को भी 30.09.2021 तक बढ़ा दिया है। बढ़ी हुई समय अवधि केवल उन मामलों में लागू होगी जहां पंजीकरण सीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 की उप-धारा (2) के खंड (बी) या खंड (सी) के तहत रद्द कर दिया गया है। (अधिसूचना संख्या 34/2021- केंद्रीय कर, दिनांक 29.08.2021 देखें)।
डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट(डीएससी) के बजाय इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन कोड (ईवीसी) का उपयोग करने वाली कंपनियों द्वारा फॉर्म जीएसटीआर-3बी और फॉर्म GSTR-1 / आईएफएफ की फाइलिंग अवधि पहले ही 27.04.2021 से बढ़कार 31.08.2021 कर दी गई है। इसे अब 31 अक्टूबर, 2021 तक बढ़ा दिया गया है। (अधिसूचना संख्या 32/2021- केंद्रीय कर, दिनांक 29.08.2021 देखें)।
विलंब शुल्क माफी योजना की अंतिम तिथि के विस्तार और पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन दाखिल करने की समय सीमा के विस्तार से बड़ी संख्या में करदाताओं, विशेष रूप से उन छोटे करदाताओं को लाभ होगा। जो कि विभिन्न कारणों से समय पर अपना रिटर्न दाखिल नहीं कर सके थे। क्योंकि प्रमुख रूप से कोविड-19 महामारी के कारण हुई कठिनाइयों के कारण, उनके पंजीकरण भी उसी वजह से रद्द कर दिए गए थे। करदाताओं से अनुरोध है कि अंतिम समय की भीड़ से बचने के लिए बढ़ाई गई समय-सीमा का जल्द से जल्द लाभ उठाएं।