- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
भारत सरकार ने 31 जुलाई तक लागू होने वाले 'अनलॉक 2' के लिए दिए दिशानिर्देश
घातक कोविड-19 महामारी के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार ने सोमवार रात अनलॉक 2.0 के लिए नए दिशा-निर्देश जारी कर दिए। गृह मंत्रालय की ओर से जारी इन गाइडलाइंस में बताया गया है कि अनलॉक 2.0 में क्या कुछ खुलेगा और किन पर रोक बरकरार रहेगी। अनलॉक-2 की अवधि 31 जुलाई तक होगी।
घातक कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं लेकिन इससे ठीक होने और उबरने वालों की संख्या भी काफी ज्यादा है। राज्य और केंद्र सरकारें इस वायरस से निपटने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही हैं। भारत में अबतक कोरोना के कुल केस 5,48,318 हो गए हैं। इसमें से 2,10,120 ऐक्टिव केस हैं जबकि 3,21,723 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। वहीं, अबतक कोरोना से कुल 16475 मौतें हुई हैं।
भारत सरकार ने 31 जुलाई तक लागू होने के लिए 'अनलॉक 2' के दिशानिर्देशों की घोषणा करदी है. सरकार द्वारा अनुमति मिलने के अलावा अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा; मेट्रो रेल, सिनेमा, व्यायामशाला, 'अनलॉक 2' के दौरान बंद रहेंगे. रात दस बजे से सुबह पांच बजे तक कर्फ्यू सख्ती से लागू रहेगा.
अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अंदर राज्यों के लिए प्रवाधान किया गया है कि वे कंटनेमेंट जोन के बाहर वैसे बफर जोन की पहचान कर सकते हैं, जहां कोरोना के केस बढ़ने की संभावना है। जिला प्रशासन ऐसी जगहों पर आवश्यक प्रतिबंध लगा सकता है।
अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार केंद्र और राज्य सरकारों के ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट कंटेनमेंट जोन के बाहर खोले जा सकेंगे। 15 जुलाई से खोलने की इजाजत। स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रॉसीजर का पालन करना होगा।
अनलॉक-2 की गाइडलाइन के अनुसार के सार्वजनिक जगहों, कार्यस्थलों पर और परिवहन के इस्तेमाल के दौरान फेस कवर पहनना अनिवार्य है
अनलॉक-2 के लिए जारी गाइडलाइन के अनुसार देशभर में रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। आवश्यक सेवाओं को मिलेगी छूट।
केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन के अनुसार देशभर के स्कूल-कॉलेज 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। इसके अलावा, मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल आदि भी 31 जुलाई तक बंद रखने का फैसला।
केंद्र सरकार ने अनलॉक-2 के लिए जारी की गाइडलाइन। 31 जुलाई तक कंटेनमेंट जोन में लागू रहेगा लॉकडाउन। कंटेनमेंट जोन में केवल आवश्यक कामों की इजाजत।
जानते हैं कि अनलॉक 2.0 में क्या-क्या बंद रहेगा और क्या खुलेगा:
- स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक और कोचिंग संस्थान 31 जुलाई तक बंद रहेंगे
- ऑनलाइन डिस्टेंस लर्निंग की अनुमति जारी रहेगी
- गृह मंत्रालय की ओर से अनुमति के अलावा यात्री अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा नहीं कर सकेंगे
- मेट्रो रेल अभी नहीं चलेगी
- इसके अलावा सिनेमा हॉल, जिम , स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार, असेंबली हॉल और इसी तरह के स्थान बंद रहेंगे
- सामाजिक/ राजनीतिक / खेल / मनोरंजन / शैक्षणिक / सांस्कृतिक / धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रम अभी नहीं हो सकेंगे
- कंटेनमेंट जोन के बाहर केंद्र और राज्य के प्रशिक्षण संस्थानों को 15 जुलाई से कार्य करने की अनुमति दी गई है।
नाइट कर्फ्यू
- रात का कर्फ्यू जारी रहेगा, लेकिन आवश्यक गतिविधियों के लिए छूट रहेगी
- अब नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक के लिए होगा