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Hit-and-Run Law: ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह, अभी नहीं लागू होगा 10 साल की सजा का कानून

Special Coverage Desk Editor
3 Jan 2024 12:34 PM IST
Hit-and-Run Law: ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल खत्म, सरकार और ट्रांसपोर्टरों के बीच सुलह, अभी नहीं लागू होगा 10 साल की सजा का कानून
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Hit-and-Run Law: ट्रक चालकों के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि उसके सदस्यों के साथ चर्चा के बाद ही ‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से संबंधित नए कानून लागू किए जाएंगे.

Hit-and-Run Law: हिट एंड रन कानून को लेकर ट्रक ड्राइवरों की राष्ट्रव्यापी हड़ताल खत्म हो गई है. हालांकि लोगों में अभी तक यह कन्फ्यूजन है कि हड़ताल खत्म हो गई है आज भी जारी रहेगा .ट्रक ड्राइवरों ने हिट-एंड-रन सड़क दुर्घटना मामलों के संबंध में नए दंड प्रावधानों के खिलाफ अपना राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन बंद कर दिया क्योंकि सरकार ने आश्वासन दिया कि वह हिट-एंड-रन के खिलाफ नए कानून लागू करने से पहले उनका प्रतिनिधित्व करने वाले परिवहन निकाय से परामर्श करेगी.

ट्रक चालकों के संगठन ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने आश्वासन दिया है कि उसके सदस्यों के साथ चर्चा के बाद ही ‘हिट-एंड-रन’ (दुर्घटना के बाद मौके से भाग जाना) मामलों से संबंधित नए कानून लागू किए जाएंगे. एआईएमटीसी ने साथ ही ट्रक चालकों से अपनी हड़ताल वापस लेने का आग्रह किया है.

सरकार और ट्रक चालकों के संगठन के बीच सुलह हो गई है और हड़ताल खत्म होने पर सहमति भी बन गई है. दरअसल, तीन नए क्रिमिनल लॉ के खिलाफ हड़ताल पर गए ट्रांसपोर्टरों की केंद्र सरकार के साथ बैठक में बात बन गई है.

नए कानूनों में हिट एंड रन पर कड़ी सजा का ड्राइवर और ट्रांसपोर्टर विरोध कर रहे थे. जिसके बाद अब केंद्र सरकार के साथ मंगलवार शाम को हुई मीटिंग के बाद फिलहाल इन कानूनों को लागू नहीं करने का फैसला किया गया है. गृह सचिव अजय भल्‍ला ने कहा कि हिट एंड रन पर नियम अभी लागू नहीं होंगे. ड्राइवरों से काम पर लौटने की अपील की गई है.

हिट एंड रन कानून में क्या बदला

हिट एंड रन का मतलब है तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाने के चलते किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचाना और फिर भाग जाना. भारतीय न्याय संहिता की धारा 104 में हिट एन्ड रन का जिक्र किया गया है जिसमें हिट एंड रन से पीड़ित की मौत होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है. भारतीय दंड संहिता यानी IPC में हिट एंड रन मामलों में मृत्यु होने पर दो साल की जेल और जुर्माने का प्रावधान है. भारतीय न्याय संहिता में हिट एंड रन से पीड़ित की मौत होने पर सजा बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है. सजा के साथ जुर्माने का प्रावधान है.

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