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गिलगित-बाल्‍टिस्‍तान पर PAK सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर India का जवाब- फौरन खाली करें गैर-कानूनी कब्‍जा

Arun Mishra
4 May 2020 7:45 AM GMT
गिलगित-बाल्‍टिस्‍तान पर PAK सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर India का जवाब- फौरन खाली करें गैर-कानूनी कब्‍जा
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भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि पाकिस्तान को यह साफ शब्दों में बता दिया गया है कि पूरा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और गिलगिल-बाल्टिस्तान का इलाका भारत का अभिन्न अंग है.

भारत ने पाकिस्तान को गिलगित-बाल्टिस्तान को लेकर कड़ा संदेश दिया है. भारत ने पाकिस्तान से कहा है कि वो गिलगित-बाल्टिस्तान इलाके पर अपने गैर-कानूनी कब्जे को खाली करे. दरअसल, PAK सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में गिलगित-बाल्टिस्तान में आम चुनाव कराए जाने की अनुमति दी है.

PAK सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने कहा है कि 'पाकिस्तान को यह साफ शब्दों में बता दिया गया है कि पूरा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख और गिलगिल-बाल्टिस्तान का इलाका भारत का अभिन्न अंग है. पाकिस्तान को फौरन गैरकानूनी तरीके से कब्जाए इस इलाके को खाली कर देना चाहिए.'



PAK कोर्ट ने चुनाव कराने की दी इजाजत

पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने अपने हालिया फैसले में गिलगित-बाल्टिस्तान ऑर्डर 2018 की सरकार को संशोधन की अनुमति दी है. इससे इस इलाके में आम चुनाव कराए जाने की मंजूरी मिल गई है.

बयान में कहा गया है कि 'संसद से 1994 में पास एक प्रस्ताव में जम्मू-कश्मीर पर भारत ने स्थिति साफ कर रखी है. ऐसे में इस तरह की कार्रवाई से पाकिस्तान POK के सच और वहां मानवाधिकार उल्लंघन के मामले छुपा नहीं सकता.'

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, "पाकिस्तान की हालिया हरकतें गैरकानूनी कब्जों पर पर्दा नहीं डाल सकतीं. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में मानवाधिकार उल्लंघन की शिकायतें गलत हैं. यहां लोग सात दशकों से पूरी आजादी के साथ रह रहे हैं."

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