- होम
- राष्ट्रीय+
- वीडियो
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- शिक्षा
- स्वास्थ्य
- आजीविका
- विविध+
पाकिस्तान ( pakistan ) से उच्च शिक्षा ( Higher Education ) की डिग्री हासिल करने वाले छ़ात्रों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ( UGC ) और एआईसीटीई ( AICTE ) ने एक चेतावनी जारी की है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( UGC ) और भारत में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने वाले ( AICTE ) ने जारी एडवाइजरी में कहा है कि भारतीय छात्र ( Indian Students ) पाकिस्तान के किसी भी कॉलेज या शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश न लें। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान से पढ़ कर आने वाले छात्र भारत में नौकरी व उच्च शिक्षा प्राप्त करने के पात्र नहीं होंगे।
यूजीसी-एआईसीटीई ( UGC-AICTE ) की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि भारतीय छात्र उच्च शिक्षा के लिए पाकिस्तान न जाएं। पाकिस्तान जाकर तकनीकी, शिक्षा उच्च शिक्षा या अन्य किसी भी प्रकार का कोर्स करने वाले भारतीय छात्र भारत में नौकरी अथवा आगे की पढ़ाई के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिला लेने के योग्य नहीं माने जाएंगे।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ( UGC ) ने ये भी स्पष्ट किया है कि ऐसे व्यक्ति जो पाकिस्तान से आए हैं, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा। यूजीसी की ओर से जारी नोटिस के मुताबिक पाकिस्तान ( Pakistan ) से आए प्रवासी और उनके बच्चे जिन्हें भारत सरकार द्वारा नागरिकता प्रदान की गई है, वह गृह मंत्रालय ( MHA ) की मंजूरी के बाद भारत में रोजगार पाने के योग्य होंगे। इससे पहले यूजीसी और एआईसीटीई ( AICTE ) भारतीय छात्रों ( Indian Students ) के लिए चीन के शिक्षण संस्थानों के संदर्भ में भी इसी प्रकार की एडवाइजरी जारी की थी।