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जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ़्ती को हाईकोर्ट से बड़ा झटका
जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री एवं पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट से बड़ा झटका मिला है। कोर्ट ने महबूबा मुफ़्ती द्वारा पासपोर्ट जारी करने संबंधी दायर एक याचिक को खारिज कर दिया। बता दें मामले की सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति ने पुलिस रिपोर्ट का दावा करते हुए पूर्व सीएम की याचिका को खारिज कर दिया।
मालूम हो कि महबूबा मुफ़्ती ने हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। जिसमें उन्होंने उच्च न्यायलय से अनुरोध किया था कि, कोर्ट, पासपोर्ट अथॉरटी को उन्हें पासपोर्ट जारी करने का निर्देश दे। जिस पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति अली मोहम्मद मगरे ने महबूबा मुफ़्ती द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया। न्यायाधीश ने इसके पीछे तर्क देते हुए कहा कि, महबूबा का पासपोर्ट बनाने का आवेदन श्रीनगर पासपोर्ट कार्यालय ने खारिज किया है क्योंकि पुलिस की सत्यापन रिपोर्ट उन्हें पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ थी।
न्यायाधीश ने अपने आदेश में आगे कहा, ऐसी परिस्थिति में मेरे विचार से इस अदालत द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में पासपोर्ट जारी करने का कोई निर्देश नहीं दिया जा सकता है। वैसे भी किसी व्यक्ति को पासपोर्ट जारी करने या नहीं करने का मामला अदालत में बहुत सीमित है, और वह सिर्फ संबंधित प्राधिकार को सरकार के नियमों के तहत किसी एक मामले पर विचार के लिए बोल सकती है। हालांकि, इस दौरान अदालत ने यह भी कहा कि याचिका खारिज होना, याचिकाकर्ता द्वारा कानून के तहत अन्य विधिक उपाय करने के रास्ते में नहीं आना चाहिए।
बता दें कि क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पुलिस से एक प्रतिकूल सत्यापन रिपोर्ट मिलने के आधार पर जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के पासपोर्ट का आवेदन खारिज कर दिया है। पीडीपी प्रमुख को भेजे गए पत्र में पासपोर्ट अधिकारी ने भारतीय पासपोर्ट के लिए महबूबा का आवेदन खारिज होने की सूचना उन्हें दी है। पत्र में कहा गया है कि, केन्द्र शासित प्रदेश के आपराधिक जांच विभाग (सीआईडी) ने उन्हें पासपोर्ट जारी करने के खिलाफ रिपोर्ट दी है।