कालीचरण पर कई धाराओं में मुकदमा, पूर्व BJP विधायक व पूर्व मंत्री ने छेड़ी रिहाई की मुहिम
छत्तीसगढ़ में हुई धर्म संसद में महात्मा गांधी को लेकर अपशब्द बोलने वाले कालीचरण पर देशद्रोह के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. इससे पहले उसे खजुराहो से गिरफ्तार किया गया था. छत्तीसगढ़ पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान साक्ष्यों के आधार पर कालीचरण के खिलाफ कार्रवाई में धारा 153 ए (1) (ए), 153 बी (1) (ए), 295 ए, 505 (1) (बी) को भी शामिल किया गया है. वहीं BJP विधायक ने कालीचरण की रिहाई के लिए मुहिम छेड़ दी है.
बता दें कि कालीचरण की गिरफ्तारी के बाद से ही सियासत गरमा गई है. मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सरकार इस मामले में आमने-सामने आ गई हैं. वहीं छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री औऱ बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने कालीचरण की रिहाई को लेकर मुहिम छेड़ दी है.
ब्रजमोहन अग्रवाल ने ट्विटर पर #Release Kalicharan Maharaj नाम से मुहिम चला दी है. इसमें वह कालीचरण को रिहा करने की मांग कर रहे हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि ऐसी कार्रवाई शासन का दुरुपयोग है. साथ ही यह गांधी जी के सिद्धांतों के खिलाफ भी है.
ऐसी कार्यवाही शाशन का दुरुपयोग है, गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है।#ReleaseKalicharanMaharaj
ऐसी कार्यवाही शाशन का दुरुपयोग है, गांधी जी के सिद्धांतों के विरुद्ध है।#ReleaseKalicharanMaharaj
— Brijmohan Agrawal (@brijmohan_ag) December 30, 2021
बता दें कि इससे पहले मध्य प्रदेश के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने छत्तीसगढ़ पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा था कि सीजी पुलिस को मध्य प्रदेश पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए था. वहीं छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने पुलिस के एक्शन को जायज ठहराया है. Live TV