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क्या आप जानते हैं..हर कोई नहीं लगा सकता गाड़ी पर तिरंगा, सिर्फ इनको ही है परमीशन
आपने देखा होगा कि कई लोग अपनी कार के आगे भारत का राष्ट्रीय ध्वज लगाकर रखते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं देश के हर नागरिक को अपनी कार पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने की अनुमति नहीं है. जी हां, भारतीय ध्वज दंड संहिता के अनुसार देश के कुछ ऐसे विशेष नागरिक हैं, जिन्हें इसका झंडा लगाने का अधिकार होता है. जानते हैं इस लोगों में कौन-कौन सूचीबद्ध हैं...
1. भारत के राष्ट्रपति -
भारत के राष्ट्रपति अपनी कार के आगे राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकते हैं. बता दें कि राष्ट्रपति की कार के नंबरों के लिए अलग नियम होते हैं. वहीं जब कोई विदेशी गणमान्य व्यक्ति भारत सरकार की कार में यात्रा करता है तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज को कार के दाहिनी ओर लाया जाता है और विदेशी व्यक्ति के देश के ध्वज को कार के बाईं तरफ लगाया जाता है.
2. भारत के उप-राष्ट्रपति -
भारत के राष्ट्रपति के बाद यह अधिकार भारत के उप-राष्ट्रपति के पास होता है.
3. गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर्स -
हर राज्य के राज्यपाल अपनी कार पर राष्ट्रीय धवज लगा सकते हैं. बता दें कि कई राज्यों में उप-राज्यपाल का पद भी होता है, इसलिए उप-राज्यपाल के पास भी यह अधिकार होता है.
4. विदेशों में भारतीय मिशन के प्रमुख -
विदेशों में स्थित भारतीय मिशन और पोस्ट के अध्यक्ष भी अपनी कार पर झंडा लगा सकते हैं.
5. एमएलए और एमएलसी भी -
प्रधानमंत्रियों और मुख्यमंत्रियों के बाद लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा उपाध्यक्ष, लोकसभा उपाध्यक्ष, विधान परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष भी इसमें शामिल है.
6. जज भी हैं शामिल -
भारत के मुख्य न्यायाधीश, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज भी इस लोगों में शामिल है.