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Kotak Mahindra Bank: RBI का बहुत बड़ा एक्शन, करोड़ों ग्राहकों वाला यह बैंक नहीं जारी कर पाएगा क्रेडिट कार्ड, नए ऑनलाइन कस्टमर बनाने पर भी रोक

Special Coverage Desk Editor
25 April 2024 5:00 AM GMT
Kotak Mahindra Bank: RBI का बहुत बड़ा एक्शन, करोड़ों ग्राहकों वाला यह बैंक नहीं जारी कर पाएगा क्रेडिट कार्ड, नए ऑनलाइन कस्टमर बनाने पर भी रोक
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RBI Action On Kotak Mahindra Bank: देश की केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ा एक्शन लिया है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर क्रेडिट कार्ड बनाने और नए ऑनलाइन कस्टमर जोड़ने पर बैन लगा दिया है।

RBI Action On Kotak Mahindra Bank : देश की केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोटक महिंद्रा बैंक पर बड़ा एक्शन लिया है। आरबीआई ने कोटक महिंद्रा बैंक पर क्रेडिट कार्ड बनाने और नए ऑनलाइन कस्टमर जोड़ने पर बैन लगा दिया है। आरबीआई ने ये एक्शन डाटा सेफ्टी की चिंताओं का हवाला देते हुए लिया है। हालांकि बैंक मौजूदा अपने ग्राहकों को सर्विसेज देता रहेगा। इसमें क्रेडिट कार्ड होल्डर भी शामिल हैं।

आरबीआई ने जानकारी देते हुए बताया कि केंद्रीय बैंकने बैंकिंग रेगुलेशन अधिनियम 1949 की धारा 35 ए के तहत कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को तुरंत ऑनलाइन और मोबाइल बैंकिंग चैनलों के थ्रू से नए कस्टमर्स को जोड़ने और नए क्रेडिट कार्ड जारी करने के काम बंद करने के आदेश दिए हैं। अपने बयान में आरबीआई ने कहा कि ये कार्रवाई आईटी से जुड़े खतरों को देखते हुए की गई है।

इस वजह से लिया गया एक्शन

रिजर्व बैंक ने साल 2022 और 2023 के लिए आईटी से जुड़ी जांच की थी। इसमें कई तरह के खतरे सामने आए थे। बैंक ने इन खतरों का निवारण समय पर नहीं किया। जिसको देखते हुए ये एक्शन लिया गया। आरबीआई ने कहा कि जिस तरह प्राइवेट लेंडर अपनी आईटी इंवेंट्री को मैनेज कर रहा था और डेटा को सिक्योर कर रहा था, उसमें काफी खामियां थी।

‘काफी सीरियस खामियां देखने को मिली’

आरबीआई ने आगे कहा कि आईटी इन्वेंट्री मैनेज्मेंट, पैच और परिवर्तन प्रबंधन, यूजर रीच मैनेज्मेंट, वेंडर रिस्क मैनेज्मेंट, डेटा सिक्योरिटी, डाटा लीक प्रिवेंशन स्ट्रैटिजी, बिजनेस कंटीन्यूटी, डिजास्टर रिकवरी हार्डनेस और ड्रिल आदि के एरिया में काफी सीरियस खामियां देखने को मिली है। सेंट्रल बैंक के अनुसार, लगातार दो सालों में बैंक के आईटी रिस्क और इंफोर्मेशन सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन में कमी का आकलन किया गया, जो रेगुलेटरी गाइडलाइन के तहत आवश्यकताओं के विपरीत है।

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