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देश भर में लॉकडाउन 4.0 आज से लागू, राज्यों को ज्यादा अधिकार, जानिए- क्या मिलेगी छूट किस पर रहेगी पाबंदी ?
नई दिल्ली : देश में कोरोना वायरस का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है. हर रोज कोरोना के नए मामलों की पुष्टि हो रही है. अब तक 90 हजार से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं. इस बीच केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. लॉकडाउन 4.0 की शुरुआत आज 18 मई से हो चुकी है.
कोरोना वायरस के संकट से निपटने के लिए देश में लॉकडाउन को काफी अहम माना जा रहा है. इसको ध्यान में रखते हुए गृह मंत्रालय ने दो हफ्तों के लिए लॉकडाउन को बढ़ा दिया है. 31 मई 2020 तक लॉकडाउन 4.0 लागू रहेगा. इस बार लॉकडाउन में राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं तो वहीं दो नए जोन भी जोड़े गए हैं.
राज्यों को अधिकार
इस बार लॉकडाउन में केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों को ज्यादा अधिकार प्रदान किए हैं. लॉकडाउन 4.0 की स्थिति और स्वरूप क्या होगा, इसका फैसला राज्य कर सकेंगे. राज्यों के पास यह भी अधिकार होगा कि वे किसी क्षेत्र विशेष को अलग-अलग जोन में बांट सकते हैं. राज्यों को ही लॉकडाउन का पालन कराने की जिम्मेदारी दी गई है.
नए जोन
साथ ही देश में अब कोरोना वायरस के खतरे के लिहाज से पांच जोन का निर्धारण भी किया गया है. इस बार केंद्र की ओर से दो नए कंटेंटमेंट जोन और बफर जोन भी जोड़े गए हैं. लेकिन इनके क्षेत्र का निर्धारण करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी होगी. इससे पहले रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन थे.
किसकी होगी इजाजत?
-कंटेनमेंट जोन को छोड़कर ई-कॉमर्स को ग्रीन-ऑरेंज-रेड जोन में जरूरी, गैर-जरूरी सामानों को बेचने की इजाजत.
-रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत.
-सिर्फ खिलाड़ियों की प्रैक्टिस के लिए स्टेडियम और स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स खुलेंगे.
-शादी समारोह में 50, अंतिम संस्कार में 20 लोगों को शामिल होने की इजाजत.
-पान-गुटखा की दुकानें खोलेंगी, लेकिन सड़कों पर थूकने को लेकर सख्त हिदायत.
-घरेलू मेडिकल सेवाओं, घरेलू एयर एंबुलेंस और सुरक्षा व्यवस्था के लिए उड़ानों की इजाजत.
-शर्तों के साथ ऑफिस और दुकानों को खोलने की इजाजत.
- सभी तरह के ट्रकों को अनुमति.
किस पर रहेगी पाबंदी ?
-रेलवे, मेट्रो, घरेलू और विदेशी उड़ानों पर रोक जारी रहेगी.
-स्कूल, कॉलेज, शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे.
-होटल-रेस्त्रां लोगों के लिए बंद रहेंगे.
-जिम, स्वीमिंग पूल बंद रहेंगे.
-सभी सार्वजनिक आयोजनों पर पाबंदी रहेगी.
-धार्मिक स्थल भी देश भर में बंद रहेंगे.
-शाम सात बजे से सुबह सात बजे के बीच घर से बाहर निकलने पर पाबंदी.
-किसी भी दुकान में एक बार में पांच से ज्यादा लोगों को अनुमति नहीं.
-सार्वजनिक स्थानों पर शराब, पान, गुटखा और तम्बाकू के सेवन पर पाबंदी.
इन पर राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को लेना होगा फैसला
-सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे. इस पर अंतिम फैसला राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ बातचीत के बाद ही लेना होगा.
-सैलून, मिठाई जैसी दुकानों को खोलने की इजाजत देने के अधिकार राज्य पर छोड़े गए.
-लॉकडाउन 4.0 में राज्यों के बीच यात्री वाहन और बसें भी चलेंगी लेकिन इसमें राज्यों के बीच आपसी सहमति जरूरी है.
-दुकान खोलने की रियायत को लेकर राज्यों को ज्यादा अधिकार दिए गए हैं.
-राज्यों से कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन छोड़कर सभी जगह व्यावसायिक गतिविधियों की अनुमति दी जा सकती है.
-राज्यों को अपने यहां रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन तय करने का अधिकार.
देश में लॉकडाउन
बता दें कि सबसे पहले 21 दिन के देशव्यापी लॉकडाउन का ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था. 25 मार्च से 14 अप्रैल तक पहला लॉकडाउन चला. इसके बाद 15 अप्रैल से 3 मई तक 19 दिन के लॉकडाउन का ऐलान भी पीएम मोदी की ओर से किया गया था. वहीं तीसरी बार 14 दिन के लिए लॉकडाउन को बढ़ाने की घोषणा की. 4 मई से 17 मई तक लॉकडाउन 3.0 चला. वहीं अब देश में 18 मई से लॉकडाउन 4.0 शुरू हो चुका है जो कि 31 मई तक जारी रहेगा.