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#Lockdown5 : जान प्यारी है या रोजगार... अब खुद तय करेंगे आप!

#Lockdown5 : जान प्यारी है या रोजगार... अब खुद तय करेंगे आप!
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हालांकि, वहां भी जरूरी गतिविधियों की मंजूरी रहेगी। अनलॉक 1 की ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी।

- देश में 8 जून से मॉल, होटल, रेस्टॉरेंट, धर्मस्थल, सैलून आदि को भी कुछ शर्तों को साथ शुरू करके सरकार ने लॉकडाउन को अनलॉक करके बढ़ाया सामान्य जनजीवन की तरफ कदम

- एक राज्य से दूसरे राज्य और एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए भी नहीं लेनी होगी मंजूरी

- जबकि पहले पूरे देश में एक साथ हुए लॉकडाउन के वक्त से आज कोरोना का खतरा कई सौ गुना बढ़ चुका है

- अब यह खुद जनता को करना है तय कि जान प्यारी है या रोजगार

- जान प्यारी है तो घर में रुककर करिये वैक्सीन का अनिश्चित इंतजार, वरना बांधिए सर पर कफन और कूद पड़िये रोजगार की जंग में

जब अचानक पूरे देश में एक साथ लॉकडाउन हुआ, तब पांच सौ से ज्यादा कोरोना मरीज भी नहीं थे। आज एक लाख से ऊपर मरीज हो चुके हैं तो लॉकडाउन अब केवल नाममात्र का रह गया है। जनजीवन सामान्य होता नजर आ रहा है। जाहिर है, अब सरकार की नजर में कोरोना के मरीजों की गिनती बढ़ने से लॉकडाउन का कोई सम्बंध नहीं रहा। लॉकडाउन करके कोरोना से लड़ने में बहुत कुछ और भी बर्बाद हो रहा है इसलिए उसने लॉकडाउन के नए चरण में केवल कहने के लिए ही पाबंदियां लगाई हैं।

इसके तहत, गृह मंत्रालय ने अनलॉक 1 की गाइडलाइन्स (Unlock 1 Guidelines and rules) जारी कर दी हैं। इसमें कंटेनमेंट जोन के बाहर चरणबद्ध तरीके से छूट दी जाएगी, लेकिन फिलहाल कंटेनमेंट जोन में पूरी पाबंदी रहेगी। हालांकि, वहां भी जरूरी गतिविधियों की मंजूरी रहेगी। अनलॉक 1 की ये गाइडलाइन्स 1 जून से 30 जून तक के लिए जारी रहेंगी।

मंदिर-मस्जिद-गुरुद्वारा-चर्च खोले जाएंगे। कई राज्य चाह रहे थे कि मॉल भी खोले जाएं तो उन्हें चरणबद्ध तरीके से खोला जाएगा। स्कूल-कॉलेज दूसरे फेज में जुलाई से खोले जा सकते हैं। 8 जून से रेस्टोरेंट और होटल खुलेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क पहननना जरूरी होगा। धार्मिक स्थल और सैलून खोले तो जाएंगे, लेकिन कुछ शर्तों का पालन करना होगा।

एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। राज्य में भी एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी।

अब राज्य सरकारों को अधिक ताकत दी गई है। राज्य सरकारें ही तय करेंगी कि कैसे राज्यों में बसें और मेट्रो सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने तो प्रतिबंध हटा लिया है, लेकिन राज्य सरकार अपने स्तर पर पाबंदियां लगा सकती हैं।

रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। जो जरूरी चीजें हैं, उनके लिए कोई कर्फ्यू नहीं होगा। रात को 9 बजे से सुबह 5 बजे तक अब नाइट कर्फ्यू रहेगा। अभी तक ये शाम 7 से सुबह 7 बजे तक था। स्कूल-कॉलेज और शैक्षणिक संस्थान खोले जाने पर फैसला सरकार बाद में लेगी।

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