राष्ट्रीय

Lok Sabha Election 2024: वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो न हो परेशान, इन डॉक्यूनमेंट्स को दिखाकर कर सकते हैं मतदान

Special Coverage Desk Editor
26 April 2024 12:17 PM IST
Lok Sabha Election 2024: वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो न हो परेशान, इन डॉक्यूनमेंट्स को दिखाकर कर सकते हैं मतदान
x
Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज यानी 26 अप्रैल को हो रहा है। इस चरण में 13 राज्यों और क्षेत्रों के 89 निर्वाचन क्षेत्रों के लोग मतदान करेंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को 109 सीटों पर वोटिंग हुई थी।

Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान आज यानी 26 अप्रैल को हो रहा है। इस चरण में 13 राज्यों और क्षेत्रों के 89 निर्वाचन क्षेत्रों के लोग मतदान करेंगे। पहले चरण में 19 अप्रैल को 109 सीटों पर वोटिंग हुई थी। दूसरे चरण में 89 निर्वाचन क्षेत्र चुनेंगे कि लोकसभा में किसका प्रतिनिधित्व होगा। चुनाव का ये हिस्सा भारत के लोकतंत्र के लिए अहम है।यह 19 अप्रैल को शुरू हुआ और 1 जून को समाप्त होगा। नतीजे 4 जून को आएंगे। तभी पता चलेगा कि जनता ने किसे अपना प्रतिनिधि चुना है।

बिना वोटर आईडी के भी डाल सकते हैं वोट

वोट देने के लिए लोगों के पास मतदाता पहचान पत्र या इलेक्ट्रॉनिक फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) होना चाहिए। भारतीय चुनाव आयोग के मुताबिक, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड खो गया है तो भी आप चुनाव में वोट कर सकते हैं। हां, अगर आपके पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो भी आप वोट कर सकते हैं। आपको बस आधिकारिक मतदाता सूची में अपना नाम चाहिए। यदि आपका मतदाता पहचान पत्र खो जाए तो भी आप मतदान कर सकते हैं। आपको बस चुनाव पर्ची का प्रिंटआउट लेना है। यदि आपका मतदाता पहचान पत्र खो गया है, तो आप इनमें से कोई एक दस्तावेज़ मतदान केंद्र पर ला सकते हैं

  • पासपोर्ट
  • आधार कार्ड
  • पैन कार्ड
  • ड्राइविंग लाइसेंस
  • मनरेगा कार्ड
  • केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के पहचान पत्र
  • फोटोयुक्त पेंशन कार्ड

यदि आपका नाम सूची में नहीं है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन पंजीकरण कर सकते हैं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए, ईसीआई वेबसाइट पर 'फॉर्म 6' (https://old.eci.gov.in/files/file/4843-form-6-application-form-for-new-voters/) भरें। आपको व्यक्तिगत विवरण प्रदान करना होगा और दस्तावेज अपलोड करने होंगे। फिर, फॉर्म सबमिट करें और संदर्भ संख्या का उपयोग करके इसकी स्थिति जांचें। ऑफलाइन पंजीकरण करने के लिए, चुनाव पंजीकरण कार्यालयों या बूथ स्तर के अधिकारियों से फॉर्म 6 प्राप्त करें। आधार कार्ड, पैन कार्ड, उपयोगिता बिल, राशन कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज़ तैयार रखें।

सुनिश्चित करें कि आप आवश्यकताएँ पूरी करते

  • जिस वर्ष मतदाता सूची अद्यतन की जाती है, उस वर्ष की 1 जनवरी को आपकी आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  • आपके पास एक पासपोर्ट साइज फोटो है।
  • आप जन्म प्रमाण पत्र से अपनी उम्र साबित कर सकते हैं।
  • आपके पास पते का प्रमाण जैसे आधार, बैंक पासबुक, एपीएल/बीपीएल कार्ड या सम्मानित संस्थानों के पत्र हैं।
Special Coverage Desk Editor

Special Coverage Desk Editor

    Next Story