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कोरोना से हुई मौत पर परिवार को 50 हजार रुपए का मुआवजा मिलेगा, केंद्र सरकार ने SC में दी जानकारी
नई दिल्ली: कोरोना वायरस महामारी से मौत होने पर परिवार को 50 हजार रुपये का मुआवजा दिया जाएगा. केंद्र सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल कर ये जानकारी दी है. केंद्र ने बताया कि यह रकम सभी राज्य, स्टेट डिजास्टर रिलीफ फंड से देंगे.
केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी (NDMA) ने मुआवजा देने के लिए सिफारिश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया है. अब राहत कार्यों में शामिल लोगों समेत कोरोना वायरस महामारी की चपेट में आकर जान गवांने वाले लोगों के परिवार को 50,000 रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी. हालांकि मुआवजे की राशि पाने के लिए परिवार के उक्त सदस्य की मौत का कारण COVID-19 के रूप में प्रमाणित करना होगा. हॉस्पिटल या डॉक्टर की रिपोर्ट इस केस में मान्य होगी.
देशभर में 4 लाख से ज्यादा मौतें
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से बुधवार सुबह 8 बजे जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार, पिछले 24 घंटों में संक्रमण से 383 लोगों की मौत हुई है. इसके बाद देश में कुल मृतकों की संख्या बढ़कर 4,45,768 हो गई है. मंत्रालय ने ये भी बताया कि देश में एक्टिव केस कुल मामलों का 0.90 प्रतिशत है, जो मार्च 2020 से सबसे कम संख्या है. जबकि लोगों के ठीक होने की राष्ट्रीय दर 97.77 प्रतिशत दर्ज की गई, जो मार्च 2020 के बाद से सर्वाधिक है. वहीं पिछले 24 घंटे में कुल 7,586 मरीज ठीक हो गए.