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हिजाब विवाद में मलाला की एंट्री, बोलीं- 'हिजाब पहनने पर लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना भयावह'

Arun Mishra
9 Feb 2022 10:57 AM IST
हिजाब विवाद में मलाला की एंट्री, बोलीं- हिजाब पहनने पर लड़कियों को स्कूल जाने से रोकना भयावह
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मलाला ने अपनी पोस्ट में लिखा- हिजाब पहनकर लड़कियों को कॉलेज जाने से रोकना भयावह है।

नई दिल्ली : कर्नाटक के उडुपी से शुरू हुए हिजाब विवाद में पाकिस्तानी सोशल एक्टिविस्ट और नोबल पुरस्कार विजेता मलाला यूसुफजई की भी एंट्री हो गई है। मलाला ने सोशल मीडिया के जरिए इस विवाद को भयावह बताया और भारतीय नेताओं से अपील की है कि वो भारतीय मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकें।

मलाला ने अपनी पोस्ट में लिखा- हिजाब पहनकर लड़कियों को कॉलेज जाने से रोकना भयावह है। महिलाओं के कम या ज्यादा कपड़े पहनने पर आपत्ति जताई जा रही है। भारतीय नेताओं को मुस्लिम महिलाओं को हाशिए पर जाने से रोकना चाहिए।

जनवरी में शुरू हुआ था हिजाब को लेकर विवाद

कर्नाटक में हिजाब विवाद जनवरी को शुरू हुआ था। उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में 6 मुस्लिम छात्राओं को हिजाब पहनकर क्लास में बैठने से रोक दिया गया था। कॉलेज मैनेजमेंट ने नई यूनिफॉर्म पॉलिसी को इसकी वजह बताया था। इसके बाद कुछ लड़कियों ने कर्नाटक हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की थी। लड़कियों का तर्क है कि हिजाब पहनने की इजाजत न देना संविधान के अनुच्छेद 14 और 25 के तहत उनके मौलिक अधिकार का हनन है।

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केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जोड़ा गजवा-ए-हिंद एंगल

कर्नाटक हिजाब में मंगलवार को एक नया एंगल तब जुड़ गया, जब केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिजाब विवाद के पीछे गजवा-ए-हिंद का हाथ होने की बात कही। उन्होंने इसे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की साजिश करार दिया। बवाल थामने के लिए कर्नाटक सरकार को अगले तीन दिन के लिए स्कूल-कॉलेज बंद करने का निर्देश देना पड़ा।

अब यह विवाद कर्नाटक की सीमाओं से बाहर निकल कर दूसरे राज्यों में भी पहुंच गया। मध्यप्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने कहा कि हिजाब पर बैन लगाना बिलकुल ठीक है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अनुशासन पर जोर देगी। हिजाब स्कूल यूनिफॉर्म का हिस्सा नहीं है, इसलिए इसे स्कूल में पहनने पर पाबंदी लगनी चाहिए।

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हाईकोर्ट में आज फिर सुनवाई

कर्नाटक हाईकोर्ट में मंगलवार को हिजाब मामले में मुस्लिम छात्राओं की 4 याचिकाओं पर सुनवाई हुई। जस्टिस कृष्णा दीक्षित ने कहा कि हम कारणों और कानून के मुताबिक चलेंगे, किसी के जुनून या भावनाओं से नहीं। जो संविधान कहेगा, हम वही करेंगे। संविधान ही हमारे लिए भगवदगीता है। कोर्ट बुधवार को एक बार फिर ढाई बजे मामले पर सुनवाई करेगा।

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