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आकर पटेल बिना इजाजत नहीं जा सकेंगे विदेश, सेशंस कोर्ट का आदेश

Sakshi
8 April 2022 4:26 PM IST
आकर पटेल बिना इजाजत नहीं जा सकेंगे विदेश, सेशंस कोर्ट का आदेश
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आकार पटेल (Akar Patel) मामले में अब एमनेस्टी इंटरनेशन के पूर्व इडिया हेड आकार पटेल को भारत से बाहर जाने से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी...

आकार पटेल (Akar Patel) मामले में अब एमनेस्टी इंटरनेशन के पूर्व इडिया हेड आकार पटेल को भारत से बाहर जाने से पहले इजाजत लेनी पड़ेगी। फ्री प्रेस जनरल की एक रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली की सीबीआई की एक विशेष अदालत ने कहा है कि वे बिना परमिशन के देश से बाहर नहीं जाएं।

आपको बता दें बुधवार को दिल्ली की ही एक एसीएमएम कोर्ट ने आकार पटेल के खिलाफ जारी लुकआउट सर्कुलर को वापस लेने के लिए सीबीआई को कहा था। कोर्ट ने सीबीआई निदेशक को यह भी निर्देश दिया था कि वे आकार पटेल से लिखित रूप में माफी मांगे। अब सेशंस कोर्ट ने कल के फैसले पर स्टे लगा दिया है। अब इस मामले में अगली सुनवाई 12 अप्रैल को होगी।

बुधवार को अदालत ने कहा था कि सीबीआई के लुकआउट नोटिस जारी करने से याचिकाकर्ता को आर्थिक नुकसान के अलावा मानसिक प्रताड़ना भी झेलना पड़ा है। वहीं आकार पटेल के वकील तनवीर अहमद मीर ने कहा कि जांच अधिकारी के पटेल को यात्रा से रोके जाने से याचिकाकर्ता को उड़ान की टिकटों के में ही 3.8 लाख रुपये का नुकसान हुआ है।

ज्ञात हो कि बीते बुधवार 06 अप्रैल को आकार पटेल बेंगलुरु अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (Bengaluru International Airport) से अमेरिका जाने वाले थे लेकिन उन्हें इमीग्रेशन अधिकारियों ने एयरपोर्ट पर ही रोक लिया था। उस दौरान पटेल से कहा गया कि उनके खिलाफ 2019 में एमनेस्टी इंडिया के खिलाफ एक मामले के संबंध में एक लुकआउट नोटिस जारी किया गया है।

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