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नहीं कम हो रही राहुल गांधी की मुश्किलें? मोदी सरनेम मामले में अब इस राज्य के कोर्ट ने भेजा समन, कहा- हाजिर हो
पटना: लगता है राहुल गांधी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. 'सारे मोदी सरनेम वाले चोर हैं '2019 में राहुल गांधी ने यह बयान दिया था. इसके बाद अभी हाल में उन्हें गुजरात के सूरत के एक अदालत ने दो साल की सजा सुनाई है. सजा सुनाए जाने के बाद उनकी लोकसभा सदस्यता भी समाप्त हो गई है. उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का भी नोटिस मिल गया. इसके बाद भी यह मामला उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है. गुजरात के बाद अब पटना की एक अदालत ने इस मामले में राहुल गांधी को समन किया है और उन्हें 12 अपैल को हाजिर होने के लिए कहा है.
राहुल गांधी के खिलाफ इस मामले को बीजेपी नेता और पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने पटना के एमपी एमएलए कोर्ट में 2019 में दर्ज कराया था. सुशील मोदी ने इस मामले में आरोप लगाया है कि राहुल गांधी पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने सारे मोदी सरनेम वाले चोर है कहकर पूरे समुदाय का अपमान किया है. इस मामले में राहुल गांधी को सरेंडर किए जाने के बाद जमानत मिल चुकी है.
पटना में दर्ज इस मामले में शिकायत कर्ता और उनके पक्ष से सभी गवाहों का बयान दर्ज कर लिया गया है. अब राहुल गांधी का बयान कोर्ट में होना है. इसलिए कोर्ट ने राहुल गांधी को बयान दर्ज कराने के लिए 12 अपैल को हाजिर होने के लिए कहा है. इसके बाद बहुत कम संभावना है कि राहुल गांधी 12 तारीख को कोर्ट में हाजिर होने के लिए पटना आएं. ज्यादा संभावना इस बात की है कि उनके वकील इस दिन पेश होकर अगली तारीख की मांग कर सकते हैं.