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Rahul Gandhi : अभी-अभी कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म
नई दिल्ली : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है. 'मोदी सरनेम' मानहानि मामले में दोषी ठहराए जाने के एक दिन बाद शुक्रवार को राहुल गांधी को संसद सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी को गुरुवार को 2019 के एक भाषण के लिए दोषी ठहराया गया था जिसमें उन्होंने मोदी उपनाम वाले चोरों का उल्लेख किया था। अदालत ने उन्हें तुरंत जमानत दे दी और एक महीने के लिए सजा पर रोक लगा दी।
मामला 2019 का है, जब लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा था, 'सभी चोरों का सरनेम मोदी कैसे हो सकता है।' राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला गुजरात में बीजेपी नेता पुरनेश मोदी लेकर गए थे।
मोदी सरनेम मानहानि मामले में राहुल गांधी की न सिर्फ सदस्यता गई है, बल्कि अगर उपरी अदालत से उनको राहत नहीं मिलती है, तो वह अगले 8 सालों के लिए चुनावी राजनीति से बाहर हो जाएंगे। दरअसल, कानून कहता है कि 2 साल तक अगर किसी विधायक या सांसद को सजा होने पर उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी। इसके बाद सजा खत्म होने पर भी वह 6 साल तक चुनाव लड़ने पर अयोग्य माना जाएगा। ये नियम कोर्ट का फैसला आने के तुरंत बाद लागू हो जाता है। ये नियम जन प्रतिनिधित्व कानून 1951 की धारा 8 (3) के तहत लागू होता है।