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सुप्रीम कोर्ट ने राजीव सक्सेना के विदेश जाने पर लगाई रोक, अगस्ता वेस्टलैंड मामले में हैं आरोपी
नई दिल्ली। अगस्ता वेस्टलैंड मामला के सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें आरोपी बने राजीव सक्सेना की याचिका को चिकित्सा उपचार के लिए विदेश जाने की अनुमति दी गई। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव सक्सेना को भी नोटिस जारी किया, क्योंकि वरिष्ठ वकील और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने ईडी की ओर से पेश होकर कोर्ट को बताया कि आई-टीएंड ब्लैक मनी कानूनों के कथित उल्लंघन पर कुछ नए तथ्य सामने आए हैं।
बतादे कि ईडी ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें उसने इस मामले में सरकारी गवाह बन चुके राजीव सक्सेना को इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान कर दी थी।जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बीआर गवई की अवकाशकालीन पीठ के समक्ष याचिका में ईडी ने सोमवार को कहा कि मामले की जांच बेहद अहम पड़ाव पर है और राजीव सक्सेना को विदेश जाने की अनुमति देने से जांच प्रभावित हो सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने 10 जून को राजीव सक्सेना को ब्लड कैंसर और अन्य बीमारियों के इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति प्रदान की थी। हाई कोर्ट का मानना था कि राजीव सक्सेना को पहले ही चिकित्सकीय आधार पर जमानत प्रदान की जा चुकी है और उसे सरकारी गवाह भी बनाया जा चुका है।
Supreme Court also issued notice to Rajiv Saxena, as senior lawyer and Solicitor General Tushar Mehta appearing for the ED, told the Court that certain new facts had surfaced on alleged violations of I-T & Black money laws. https://t.co/uZIEDT7YGN
— ANI (@ANI) June 26, 2019
अगस्ता वेस्टलैंड हेलिकॉप्टर घोटाला है भारत द्वारा अगस्ता वेस्टलैंड कम्पनी से खरीदे जा रहे हेलिकॉप्टरों से संबंधित है। इसमें कई भारतीय राजनेताओं एवं सैन्य अधिकारियों पर आगस्ता वेस्टलैंड से मोटी घूस लेने का आरोप है। वीवीआईआई हेलिकॉप्टर सौदे में इटली की एक अदालत का फैसला आने के बाद देश की राजनीति में भूचाल आ गया था। यूपीए-1 सरकार के समय अगस्ता वेस्टलैंड से वीवीआईपी के लिए 12 हेलिकॉप्टरों की खरीद का सौदा हुआ था।