- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
रैपिडो बाइक टैक्सी हाई कोर्ट की फटकार के बाद अपनी सेवाओं को सस्पेंड करेगा
Rapido थोड़ी सस्ती सवारी की पेशकश के लिए बहुत जल्दी लोकप्रियता हासिल कर ली है। तमाम लोग इसकी टैक्सी या बाइक की सेवा लेते हैं। हालांकि, अब इसकी सेवा पर प्रतिबंध लग गया है। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए रैपिडो की सेवा उपलब्ध नहीं होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रैपिडो को अपनी बाइक-टैक्सी सेवा को निलंबित करने का निर्देश दिया है। आइए इसके बारे में जानते हैं।
इस वजह से rapido की सेवाओं हुईं सस्पेंड
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रैपिडो पर इसलिए रोक लगाई क्योंकि इसके पास संचालित करने का लाइसेंस नहीं था, जिसका मूल रूप से मतलब है कि ये देश में अवैध रूप से चल रही है। दरअसल, कोर्ट ने कंपनी को अपने कानूनी कार्यों का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन रैपिडो अदालत में सामग्री उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए बाइक-टैक्सी सेवा को निलंबित किया गया।
20 जनवरी तक बंद रहेंगी सेवाएं
बॉम्बे हाईकोर्ट ने रैपिडो को अपनी दोपहिया यात्री सेवा, दोपहिया पार्सल सेवा और ऑटो सेवा बंद करने का निर्देश दिया है। रैपिडो ने महाराष्ट्र सरकार से उसे राज्य में दोपहिया बाइक टैक्सी चलाने के लिए लाइसेंस देने के लिए कहा था, लेकिन उसके अनुरोध को खारिज कर दिया गया क्योंकि राज्य ने अभी तक केवल बाइक टैक्सी के संचालन के लिए कोई नीति तैयार नहीं की है। बता दें कि कोर्ट ने रैपिडो पर 20 जनवरी तक बैन लगाया है।
अदालत ने राज्य में बाइक टैक्सी की अनुमति देने वाली एक अविश्वसनीय नीति तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई है, साथ ही दोपहिया टैक्सी सेवाओं के लिए नीति या दिशानिर्देशों पर स्पष्टता मांगी है।
सरकार की ओर से अदालत में मौजूद महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने दावा किया है कि उबर जैसी अन्य टैक्सी सेवाएं, जिनके पास बाइक टैक्सी भी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया है। इसके बाद अदालत ने सरकार से कहा कि वह "मुद्दे को आग पर लटकाए नहीं रख सकती है और उसे तुरंत निर्णय लेना होगा।"