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रैपिडो बाइक टैक्सी हाई कोर्ट की फटकार के बाद अपनी सेवाओं को सस्पेंड करेगा

Satyapal Singh Kaushik
14 Jan 2023 3:00 AM GMT
रैपिडो बाइक टैक्सी हाई कोर्ट की फटकार के बाद अपनी सेवाओं को सस्पेंड करेगा
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बॉम्बे हाईकोर्ट ने रैपिडो पर इसलिए रोक लगाई क्योंकि इसके पास संचालित करने का लाइसेंस नहीं था।

Rapido थोड़ी सस्ती सवारी की पेशकश के लिए बहुत जल्दी लोकप्रियता हासिल कर ली है। तमाम लोग इसकी टैक्सी या बाइक की सेवा लेते हैं। हालांकि, अब इसकी सेवा पर प्रतिबंध लग गया है। महाराष्ट्र में रहने वाले लोगों के लिए रैपिडो की सेवा उपलब्ध नहीं होगी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने रैपिडो को अपनी बाइक-टैक्सी सेवा को निलंबित करने का निर्देश दिया है। आइए इसके बारे में जानते हैं।

इस वजह से rapido की सेवाओं हुईं सस्पेंड

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रैपिडो पर इसलिए रोक लगाई क्योंकि इसके पास संचालित करने का लाइसेंस नहीं था, जिसका मूल रूप से मतलब है कि ये देश में अवैध रूप से चल रही है। दरअसल, कोर्ट ने कंपनी को अपने कानूनी कार्यों का प्रमाण प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था, लेकिन रैपिडो अदालत में सामग्री उपलब्ध नहीं करा सका। इसलिए बाइक-टैक्सी सेवा को निलंबित किया गया।

20 जनवरी तक बंद रहेंगी सेवाएं

बॉम्बे हाईकोर्ट ने रैपिडो को अपनी दोपहिया यात्री सेवा, दोपहिया पार्सल सेवा और ऑटो सेवा बंद करने का निर्देश दिया है। रैपिडो ने महाराष्ट्र सरकार से उसे राज्य में दोपहिया बाइक टैक्सी चलाने के लिए लाइसेंस देने के लिए कहा था, लेकिन उसके अनुरोध को खारिज कर दिया गया क्योंकि राज्य ने अभी तक केवल बाइक टैक्सी के संचालन के लिए कोई नीति तैयार नहीं की है। बता दें कि कोर्ट ने रैपिडो पर 20 जनवरी तक बैन लगाया है।

अदालत ने राज्य में बाइक टैक्सी की अनुमति देने वाली एक अविश्वसनीय नीति तैयार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार को भी फटकार लगाई है, साथ ही दोपहिया टैक्सी सेवाओं के लिए नीति या दिशानिर्देशों पर स्पष्टता मांगी है।

सरकार की ओर से अदालत में मौजूद महाधिवक्ता बीरेंद्र सराफ ने दावा किया है कि उबर जैसी अन्य टैक्सी सेवाएं, जिनके पास बाइक टैक्सी भी हैं, उनके खिलाफ मुकदमा शुरू किया गया है। इसके बाद अदालत ने सरकार से कहा कि वह "मुद्दे को आग पर लटकाए नहीं रख सकती है और उसे तुरंत निर्णय लेना होगा।"


Satyapal Singh Kaushik

Satyapal Singh Kaushik

न्यूज लेखन, कंटेंट लेखन, स्क्रिप्ट और आर्टिकल लेखन में लंबा अनुभव है। दैनिक जागरण, अवधनामा, तरुणमित्र जैसे देश के कई प्रतिष्ठित समाचार पत्रों में लेख प्रकाशित होते रहते हैं। वर्तमान में Special Coverage News में बतौर कंटेंट राइटर के पद पर कार्यरत हूं।

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