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Sandeshkhali Case: ममता सरकार को झटका, SC का संदेशखाली मामले पर तुरंत सुनवाई से इनकार
Sandeshkhali Case: संदेशखाली मामले में शाहजहां शेख की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। बीते दिन कलकत्ता हाईकोर्ट ने शाहजहां शेख को सीबीआई को सौंपने के आदेश दिए थे। जिसके खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट गई। सुप्रीम कोर्ट मे पश्चिम बंगाल सरकार ने जल्द सुनवाई की मांग की लेकिन सुनवाई का समय अभी तय नहीं किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल की याचिका पर सुनवाई का समय देने से मना कर दिया है। पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से वकील अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए।
नहीं मिली राहत
मनु सिंघवीने कहा कि जल्द सुनवाई की जाए, नहीं तो हमें हाईकोर्ट के आदेश के अवमानना का सामना करना होगा। जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि चीफ जस्टिस से सम्पर्क करें वो मामले को जल्द लिस्ट करने पर फैसला लेंगे। लंच के समय चीफ जस्टिस तय करेंगे कि कब सुनवाई होगी। फिलहाल पश्चिम बंगाल सरकार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नही मिलती नजर आ रही है।
इस मामले पर पश्चिम बंगाल सरकार ने अपनी दलील में कहा कि हाईकोर्ट द्वारा 4.30 बजे तक का समय दिया गया वो हमारे अधिकारों का हनन करता है। बेबुनियाद आरोप लगाकर CBI को केस ट्रांसफर किया गया वहीं हमारी SIT जांच कर रही थी। CBI को केस ट्रांसफर करना गलत है। ये सुप्रीम कोर्ट के पुराने आदेशों का उल्लंघन है। राज्य की पुलिस इस मामले में तेजी से जांच कर रही है।
कोलकत्ता हाईकोर्ट ने कही थी ये बात
दरअसल, बीते दिन कोलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल पुलिस की जांच पर रोक लगा दी है इस मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई जांच की आदेश दिया है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों पर हमले के मामले में एसआईटी को बर्खास्त किया है। कुल तीन जांचें सीबीआई को सौंपने का निर्देश दिया गया है। जिसमें नजात और बनगांव थाने में दर्ज प्राथमिकी की जांच CBI करेगी। यही नहीं जांच से संबंधित सारे दस्तावेजों को सीबीआई को सौंपने का निर्देश भी दिया गया है।