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सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी, पेश नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश

सुब्रत राय के खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी, पेश नहीं होने पर पटना हाईकोर्ट ने दिया आदेश
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सहारा इंडिया के प्रमुख सुब्रत राय की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल, शुक्रवार को पटना हाईकोर्ट उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया है। कोर्ट में निवेशकों का पैसा नहीं लौटाने के मामले में बीते गुरुवार को सुनवाई के दौरान जस्टिस संदीप कुमार ने अंतरिम आवेदन को खारिज कर दिया।

उन्हें आज 10:30 बजे कोर्ट में पेश होने को कहा गया था। साथ ही कोर्ट ने पहले ही ये साफ कर दिया था कि अगर वह नहीं आए तो फिर उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया जाएगा लेकिन आज भी वो नहीं पहुंचे। अब इस मामले में 16 मई को फिर से सुनवाई होगी।

यह है पूरा मामला

गौरतलब है कि सहारा कंपनी ने विभिन्न स्कीम में हजारों उपभोक्ताओं से निवेश के नाम पर पैसा जमा करवाया था। वहीं, अवधि पूरी होने के बाद भी पैसे नहीं लौटाए। इस मामले में 2000 से ज्यादा लोगों ने पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। गुरुवार (12 मई) को मामले में सुनवाई करते हुए जस्टिस संदीप कुमार ने कहा कि शुक्रवार सुबह 10:30 बजे सहारा इंडिया के मालिक सुब्रत राय को हर हाल में हाजिर होने का आदेश दिया था। जब सुब्रत राय शुक्रवार को अदालत में हाजिर नहीं हुए तो उनके खिलाफ गिरफ्तारी वॉरंट जारी कर दिया गया।

बता दें कि इस मामले में सुब्रत राय के वकील ने अंतरिम आवेदन जमा करके कोर्ट में वर्चुअल तरीके से पेश होने की इजाजत मांगी थी। आवेदन में कहा गया कि सुब्रत राय की उम्र 74 साल हो चुकी है। जनवरी महीने में उनका ऑपरेशन हुआ है। वह अभी बीमार हैं। इस वजह से फिजिकल तौर पर पेश होने से राहत दी जाए। साथ ही, बताया गया था कि निवेशकों के पैसे लौटाने के लिए उनके पास डिटेल प्लान तैयार है। साथ ही, पांच करोड़ रुपये जमा करने के लिए भी वह तैयार हैं।

अभिषेक श्रीवास्तव

अभिषेक श्रीवास्तव

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