कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा पर दर्ज सभी FIR लखनऊ के हजरतगंज थाने में ट्रांसफर, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ विवादित बयान देने वाले कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने सोमवार को खेड़ा के खिलाफ दर्ज तीन केस लखनऊ ट्रांसफर करने का निर्देश दिया है। इसके अलावा उन्हें 10 अप्रैल तक गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा दी है। इस दौरान पवन खेड़ा नियमित जमानत के लिए आवेदन कर सकेंगे। यानी उन्हें पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी।
पवन खेड़ा पर UP-असम में PM मोदी पर विवादित बयान पर 3 FIR दर्ज की गई हैं। विवादित बयान देने पर 23 फरवरी को असम पुलिस ने खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया था। बाद में उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तारी के खिलाफ याचिका लगाई थी। कोर्ट ने तब उन्हें 17 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दी थी। 17 की सुनवाई में कोर्ट ने आज की तारीख दी थी।
इससे पहले प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला की पीठ ने शुक्रवार को पवन खेड़ा की याचिका पर सुनवाई 20 मार्च तक स्थगित कर दी थी। उत्तर प्रदेश और असम की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने पीठ से मामले पर शुक्रवार के बजाय सोमवार को सुनवाई करने का आग्रह किया था।