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सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आशीष मिश्रा को दी 8 हफ्ते की अंतरिम जमानत, यूपी नहीं जा सकेंगे!
नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को 2021 के लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को आठ सप्ताह की अंतरिम जमानत दे दी। न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने आशीष मिश्रा को ट्रायल कोर्ट में सुनवाई के अलावा उत्तर प्रदेश में प्रवेश नहीं करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने उन्हें अपनी रिहाई के एक सप्ताह के भीतर राज्य छोड़ने का निर्देश दिया और उन्हें दिल्ली में नहीं रहने के लिए भी कहा है। इतना ही नहीं वे जहां रहेंगे, उस पते की और संबंधित थाने की जानकारी कोर्ट को देनी होगी।
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर केस में स्वत: संज्ञान लेते हुए बाकी सभी आरोपियों को भी बेल देने का आदेश दिया है. इतना ही नहीं सुप्रीम कोर्ट खुद इस मामले की निगरानी करेगा. ट्रायल कोर्ट को हर सुनवाई के बाद जानकारी सुप्रीम कोर्ट में भेजनी होगी. इस मामले में SC में अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी. सुप्रीम कोर्ट ने आदेश में कहा कि आशीष मिश्रा अंतरिम जमानत के दौरान यूपी और दिल्ली में नहीं रह सकेंगे.