- होम
- राज्य+
- उत्तर प्रदेश
- अम्बेडकर नगर
- अमेठी
- अमरोहा
- औरैया
- बागपत
- बलरामपुर
- बस्ती
- चन्दौली
- गोंडा
- जालौन
- कन्नौज
- ललितपुर
- महराजगंज
- मऊ
- मिर्जापुर
- सन्त कबीर नगर
- शामली
- सिद्धार्थनगर
- सोनभद्र
- उन्नाव
- आगरा
- अलीगढ़
- आजमगढ़
- बांदा
- बहराइच
- बलिया
- बाराबंकी
- बरेली
- भदोही
- बिजनौर
- बदायूं
- बुलंदशहर
- चित्रकूट
- देवरिया
- एटा
- इटावा
- अयोध्या
- फर्रुखाबाद
- फतेहपुर
- फिरोजाबाद
- गाजियाबाद
- गाजीपुर
- गोरखपुर
- हमीरपुर
- हापुड़
- हरदोई
- हाथरस
- जौनपुर
- झांसी
- कानपुर
- कासगंज
- कौशाम्बी
- कुशीनगर
- लखीमपुर खीरी
- लखनऊ
- महोबा
- मैनपुरी
- मथुरा
- मेरठ
- मिर्जापुर
- मुरादाबाद
- मुज्जफरनगर
- नोएडा
- पीलीभीत
- प्रतापगढ़
- प्रयागराज
- रायबरेली
- रामपुर
- सहारनपुर
- संभल
- शाहजहांपुर
- श्रावस्ती
- सीतापुर
- सुल्तानपुर
- वाराणसी
- दिल्ली
- बिहार
- उत्तराखण्ड
- पंजाब
- राजस्थान
- हरियाणा
- मध्यप्रदेश
- झारखंड
- गुजरात
- जम्मू कश्मीर
- मणिपुर
- हिमाचल प्रदेश
- तमिलनाडु
- आंध्र प्रदेश
- तेलंगाना
- उडीसा
- अरुणाचल प्रदेश
- छत्तीसगढ़
- चेन्नई
- गोवा
- कर्नाटक
- महाराष्ट्र
- पश्चिम बंगाल
- उत्तर प्रदेश
- राष्ट्रीय+
- आर्थिक+
- मनोरंजन+
- खेलकूद
- स्वास्थ्य
- राजनीति
- नौकरी
- शिक्षा
1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत मोटर वाहनो में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीगर लगाने की अंतिम तिथि 30 सितम्बर
अब शासनादेशो की अनदेखी करना पडेगा भारी अन्तिम तिथि बढने की नही हैं सम्भावना..
सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर वर्ष 2017 से शुरु हुई वाहनों में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीगर लगाने की प्रक्रिया में की लापरवाही की अब वाहन चालको को भारी किमत चुकानी पड़ सकती हैं।
परिवहन आयुक्त कार्यालय से जारी पत्र संख्या 837 हा.सि./सा0प्र0/2021-48ए(8)/2017 लखनऊ दिनाॅक 01 सितम्बर 2021 से यह स्पष्ट हुआ। अपर परिवहन आयुक्त ( आई0टी0) श्री देवेन्द्र कुमार त्रिपाठी ने सभी जनपदो के सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारियों को पत्र लिख कर चिन्ता व्यक्त की हैं कि कोविट के कारण 1 अप्रैल 2019 से पूर्व पंजीकृत सभी वाहनो में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीगर लगाने की अन्तिम तिथि 30 सितम्बर 2021 निर्धारित की गई थी।
परन्तु उक्त के क्रम वाहन पोर्टल की समीक्षा में पाया गया की उ0प्र0 राज्य में 1 अप्रेल 2019 से पूर्व पंजीकृत 80 प्रतिशत वाहनो में हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीगर का कार्यपूर्ण नही हुआ हैं।
जबकि यह कार्य 30 सितम्बर 2021 तक पूरा हो जाना चाहिये था। क्योकि उक्त प्रक्रिया की निगरानी रोड सेफ्टी कमेटी आॅन सुप्रीम कोर्ट द्वारा की जाती हैं। तथा इसकी समयावधि आगे बढाये जाने की कोई सम्भावना नही हैं।
उक्त तिथि के बाद बिना हाई सिक्योरिटी नम्बर प्लेट एवं कलर कोडेड स्टीगर वाले वाहनो के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के अन्र्तगत कार्यावाही हो सकती हैं जिसमें न्यूनतम पाॅच हजार एवं अधिकतम गयारह हजार रुपये तक के जुर्माने का प्रावधान हैं उक्त नम्बर प्लेट वाहन विक्रेता के अलावा सोसाईटी फाॅर इंडियन आटोमाबाइल मैन्यूफेक्चर की वेब साइड पर जाकर बुक एचएसआरपी लिंक से आॅन लाइन भी बुक की जा सकती हैं।