राष्ट्रीय

सरकार का बड़ा फैसला, आठ साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर अब लगेगा ग्रीन टैक्स, जानें- क्‍या होगी टैक्‍स की दर

Arun Mishra
25 Jan 2021 2:01 PM GMT
सरकार का बड़ा फैसला, आठ साल से ज्यादा पुराने वाहनों पर अब लगेगा ग्रीन टैक्स, जानें- क्‍या होगी टैक्‍स की दर
x
केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर रोड ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.

नई दिल्ली : केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पर्यावरण को प्रदूषित करने वाले पुराने वाहनों पर रोड ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है. सड़क परिवहन और राज मार्ग मंत्रालय ने कहा है कि औपचारिक रूप से इसे लागू करने से पहले इसे राज्यों से परामर्श लेने के लिए भेजा जाएगा. मंत्रालय का कहना है कि 8 साल से अधिक पुराने ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स पर फिटनेस प्रमाणपत्र के नवीनीकरण के समय रोड टैक्‍स की रेट पर 10 फीसद से 25 फीसद ग्रीन टैक्स लगाया जा सकता है.

इसके अलवा 15 साल से पुराने पर्सनल व्हीकल्स पर भी यह टैक्स लगाया जाएगा. वहीं पब्लिक ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स जैसे सिटी बस आदि को कम ग्रीन टैक्स देना होगा.

अत्यधिक प्रदूषित शहरों में पंजीकृत वाहनों पर 50 प्रतिशत का अधिकतम 'ग्रीन टैक्स' लगाया जा सकता है. हालांकि ईंधन और वाहन के आधार पर टैक्स में अंतर हो सकता है.

इसके अलावा हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और अल्टरनेट फ्यूल व्हीकल्स जैसे सीएनजी, इथेनॉल, एलपीजी आदि पर चलने वाली गाड़ियों पर यह टैक्स नहीं लगाया जाएगा. इसके साथ खेती में उपयोग होने वाले वाहन, जैसे ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर, आदि को भी ग्रीन टैक्स नहीं लिया जाएगा.

Next Story